Directions for School Buses : केबिन में बच्चों को न बैठाया जाए, स्कूल बस ओवरलोड न हो!

स्कूल संचालकों की बैठक, नए शिक्षा सत्र से पहले कलेक्टर का आदेश जारी!

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Directions for School Buses : केबिन में बच्चों को न बैठाया जाए, स्कूल बस ओवरलोड न हो!

Indore : परिवहन विभाग ने गुरुवार को शैक्षणिक संस्थानों के संचालकों के साथ बैठक की। इसमें सभी संचालकों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए। इसलिए कि स्कूल-कॉलेज की बसों में छात्र सुरक्षित यात्रा कर सकें। इसके साथ ही कलेक्टर ने भी स्कूल बसों संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

स्कूल संचालकों के साथ हुई बैठक में कहा गया कि बसों का परमिट-फिटनेस अनिवार्य रूप से हो। परिवहन उपायुक्त राजेश राठौड़ की उपस्थिति में हुई बैठक में आरटीओ प्रदीप कुमार शर्मा, राजेश गुप्ता आदि मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर के जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। कहा गया कि बसों में स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से लगा हो। कहा गया कि स्कूल बसें पीले रंग की हों। पीछे एवं आगे वाले भाग में ‘स्कूल बस’ लिखा हो। यदि अनुबंधित बस हो तो उस पर ‘ऑन स्कूल ड्यूटी’ लिखा हो।

आदेश के तहत बस में फर्स्ट एड बॉक्स हो। निर्धारित स्पीड गवर्नर लगा हो। बस की खिड़कियों पर होरिजेंटल ड्रिल लगी हो और अग्निशमन यंत्र की सुविधा हो। बस पर स्कूल का नाम एवं टेलीफोन नंबर भी लिखा होना चाहिए। प्रशिक्षित व शिक्षित परिचालक हो। स्कूल बैग रखने के लिए सीट के नीचे पर्याप्त स्थान हो। इसके अलावा चालक के पास भारी यात्री वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस हो। बस में ऐसा ड्राइवर नहीं रखा जाए, जिस पर एक से अधिक बार रेड लाइट जंप में चालानी कार्रवाई हुई हो।

स्कूल बस चालकों को यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य। बसों में खिड़कियों पर पर्दे, अपारदर्शी फिल्म लगाना प्रतिबंधित है। प्रत्येक स्कूल बस में छात्राओं को लाया-ले जाया जा रहा हो, उस बस में महिला सहायक/शिक्षिका, महिला परिचालक में से कोई एक उपस्थित रहे। किसी भी स्थिति में बस ओवरलोड नहीं की जाए। सीसीटीवी से निगरानी हो, पैनिक बटन हो और बस चालक एवं परिचालक निर्धारित ड्रेस पहनें। बस के केबिन में बच्चों को नहीं बैठाया जाए।