जिला खनिज निधि: पांच करोड़ तक राशि जिले में ही खर्च होगी

राज्य सरकार ने नियमों में किया संशोधन

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BHOPAL: प्रदेश में अब जिला खनिज प्रतिष्ठानों से प्राप्त पांच करोड़ तक की शतप्रतिशत राशि जिले में ही खर्च होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन कर दिया है

किसी भी जिला खनिज प्रतिष्ठान में वार्षिक रुप से प्राप्त रकम को दो भागों में संधारित किया जाएगा। भाग क की रकम का उपयोग संबंधित जिले के कामों के लिए किया जाएगा और भाग ख की रकम का उपयोग खनन से प्रभावित अन्य जिलों में किया जाएगा।

जिस जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान को पांच से पच्चीस करोड़ तक की वार्षिक आमदनी होगी उसका पचास प्रतिशत राशि जिले में खर्च की जाएगी और पचास प्रतिशत राशि का उपयोग अन्य जिलों में भी किया जा सकेगा।  जहां पच्चीस करोड़ से अधिक की वार्षिक आमदनी होगी वहां उस जिले में पच्चीस प्रतिशत राशि खर्च की जाएगी और 75 फीसदी राशि अन्य जिलों में खर्च की जाएगी। किसी भी जिला खनिज प्रतिष्ठान में उसी जिले में अधिकतम पचास करोड़ रुपए वार्षिक खर्च किए जा सकेंगे। इससे अधिक रकम होंने की दशा में उसे अन्य जिलों में खर्च किया जाएगा। जिला खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत जमा की गई संपूर्ण रकम जिले में बैंक खातों मेें ही रखी जाएगी एवं इन नियमों के अंतर्गत खर्च की जाकर खातों का संधारण भी किया जाएगा।

जिला खनिज प्रतिष्ठान की निधि का उपयोग कर जिला स्तर पर होंने वाले कामों के प्रस्ताव, परियोजना जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा तैयार की जाएगी। जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा तैयार प्रस्ताव, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पोर्टल पर संबंधित विभाग को भेजे जाएंगे। राज्य स्तर से संबंधित विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण जिले की प्राथमिकता, विभाग के अंतर्गत चल रहे कामों के साथ्ज्ञ अभिसरण तथा कामों का दोहराव तो नहीं है यह देखते हुए किया जाएगा। संचालक खनिज संबंधित विभाग की रिपोर्ट के आधार पर विभागवार रकम का आवंटन  कर कार्य योजना तैयार की जाएगी।

एक करोड़ से कम की परियोजना की मंजूरी जिला खनिज प्रतिष्ठान देगा-
एक करोड़ से कम की परियोजना के लिए प्रशासकीय स्वीकृति संबंधित जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा दी जाएगी। एक करोड़ से अधिक के मूल्य की परियोजना कामों के संबंध में जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा प्रकरण संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। प्रशासकीय विभाग वित्त विभाग के लागू निर्देशों के अनुसार आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर जिला खनिज प्रतिष्ठान को कार्य स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान करेगा।