DM’s Prohibitory Orders: ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए DM आशीष सिंह ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश

डी.जे., बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए लेना होगी अनुमति

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DM’s Prohibitory Orders: ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए DM आशीष सिंह ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश

 

इंदौर: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने इंदौर जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 223 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। इस आदेश के अनुसार इंदौर जिले में समस्त उत्सव आयोजन के दौरान बगैर अनुमति के डी.जे., बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारण यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। उत्सव आयोजन के दौरान इनके उपयोग के लिए विहित प्राधिकारी से अनुमति लेना होगी।

जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध मानकर कार्यवाही की जायेगी। ध्वनि मानकों के प्रावधानों के पालन में सामान्यतः मध्यम आकार के अधिकतम 02 डी.जे. व लाउड स्पीकर की अनुमति ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की जा सकेगी। डी.जे. तथा लाउड स्पीकर किराये पर देने वाले वेण्डर किसी भी आयोजन के लिए 02 से अधिक मध्यम आकार के डी.जे. व लाउड स्पीकर किराये पर नहीं देंगे। प्रेशर हार्न के भण्डारण तथा विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 द्वारा निर्धारित शेड्यूल अनुसार निर्धारित ध्वनि का स्तर मानक सीमा से बाहर प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि समय 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डी.जे., बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। यह आदेश आज 06 फरवरी से लागू होकर आगामी 05 अप्रैल 2025 तक प्रभावशील रहेगा।