Do Not Post in Home Areas : पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों को उनके गृह क्षेत्रों में पदस्थ न करने के निर्देश!
आयुक्त भू-अभिलेख ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया!
Gwalior : आयुक्त भू-अभिलेख ने संबंधित जिला कलेक्टरों / राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए आदेश जारी किया है कि पटवारियों को उनकी गृह तहसील और राजस्व निरीक्षक को गृह अनुविभाग में पदस्थ न किया जाए। यह निर्देश शासन की नीति के अनुसार है और सभी जिलों को इसे सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है।
यदि किसी जिले ने इस आदेश का पालन किया है, तो उन्हें संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। साथ ही यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो इस आशय की विस्तृत जानकारी और सूची भेजने का आग्रह भी किया गया है। यह कदम राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और नियमन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिससे शासन के निर्देशों का सही ढंग से पालन हो सके।
उल्लेखनीय है कि शासन अब किसी भी कर्मचारी को उसके गृह जिले में पदस्थ न करने की नीति अपना रहा है। पुलिस विभाग ने इस नीति को अपनाया है और ऐसे अधिकारियों को गृह जिले से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अब अन्य विभागों में भी इसी तरह की नीति का पालन किया जाएगा।