चिकित्सक को 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

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चिकित्सक को 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

रीवा: आज से कोई 6 साल पहले एक डॉक्टर को लोकायुक्त पुलिस ने मेडिको लीगल केस बनाने के एवज में ₹500 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। इस मामले में न्यायालय में केस दर्ज करने के बाद अब निर्णय आया है।

लोकायुक्त विशेष न्यायालय रीवा ने इस भ्रष्टाचारी चिकित्सक को 3 वर्ष सश्रम कारावास और ₹5000 के अर्थदंड की सजा दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रायपुर कर्चुलियान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी डॉ वीके गर्ग को लोकायुक्त विशेष न्यायालय ने भ्रष्टाचार के प्रकरण में दोषी पाया है और अपने पारित निर्णय में उसे 3 साल की सजा और ₹500 का अर्थदंड दिया है। बताया जाता है कि 6 वर्ष पहले शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त पुलिस के पास शिकायत की थी कि एमएलसी बनाने के एवज में चिकित्सक गर्ग द्वारा ₹500 की रिश्वत मांगी गई थी। रकम न देने पर वह परेशान कर रहा था। खुद के साथ हो रहे भ्रष्टाचार को देख फरियादी लोकायुक्त के पास गया था और रंगे हाथों डॉक्टर को ट्रैप करवाया।
लोकायुक्त पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।

डॉ वीके गर्ग के मामले में लोकायुक्त विशेष न्यायालय में 15 मार्च 22 को चालान प्रस्तुत किया गया था।विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत 2 मई को निर्णय पारित किया गया।