डोडाचूरा तस्करी करने वाले व कार मालिक को 10 वर्ष की सजा

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डोडाचूरा तस्करी करने वाले व कार मालिक को 10 वर्ष की सजा

Ratlam : डोडाचूरा तस्करी करने वाले कार चालक और कार मालिक दोनों को एनडीपीएस एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रुपेश शर्मा ने 10 – 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर एक – एक लाख रुपए का जुर्माना किया हैं।
मामले में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक शिव मनावर ने बताया 21 जुलाई 2020 को सिटी थाने पर पदस्थ सब इंस्पेक्टर एम.एल.डावर को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने चौपाटी चौराहे पर नाकेबंदी की।ढोढर तरफ से आई कार को रोका व चालक आरोपी रईस खान मेवाती (35) निवासी बन्नाखेड़ा को हिरासत में लिया तथा कार की तलाशी ली तो उसमें से करीब एक क्विंटल डोडाचूरा जप्त हुआ।कार का रजिस्ट्रेशन जांचने पर पता चला कि कार आरोपी उदय सिंह गुर्जर (63) निवासी ग्राम होलडी़ थाना बड़ावदा के नाम की थी।उदय सिंह को आरोपी बनाते हुए दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया।जांच पूरी करके चालन कोर्ट में पेश किया।जिस पर विचारण और प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी रईस खान व उदय सिंह दोनों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।