Double Life Imprisonment: छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म एवं नृशंस हत्या के जुर्म में 2 लोगों को दोहरी उम्रकैद

झनझन देवी के जंगल में युवक-युवती के कंकाल मिलने का बहुचर्चित मामला

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Double Life Imprisonment: छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म एवं नृशंस हत्या के जुर्म में 2 लोगों को दोहरी उम्रकैद

 

राजेश चौरसिया की रिपोर्ट

 

छतरपुर: छतरपुर में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म एवं छात्र-छात्रा की झनझन देवी के जंगल में नृशंस हत्या करने के जुर्म में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार देवलिया के न्यायालय ने 2 युवकों राकेश गोस्वामी व उसके ड्राईवर देवेन्द्र राय को दोषी ठहरा कर दोहरी उम्रकैद एवं जुर्माना से दंडित किया है।

 

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि 25 अगस्त 2017 को मृतका के चाचा ने थाना ओरछा रोड में रिपोर्ट कर बताया था कि 11 अगस्त 2017 को उसकी भतीजी कॉलेज की कह कर गई थी जो वापस नहीं आई। उसकी तलाश करने पर नहीं मिली थी। उसी दिन से उसके पैतृक गांव का रहने वाला लड़का भी कॉलेज से घर नहीं लौटा था। इसलिए दोनों के साथ भाग जाने का संदेह था। आज पता चला कि झनझन देवी के जंगल में दो बैग, एक जोड़ी सैंडिल, एक जोड़ी जूती, कपड़े, बेल्ट व बक्कल व सिर, पैर, पीठ की हड्डिया अलग-अलग जगह आस पास पड़ी हैं। लड़के के पिता के साथ जाकर देखा तो उपरोक्त सामान उसकी भतीजी एवं लड़के के पहचाने गये। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच मे लिया गया।

जांच के दौरान घटना से संबंधित साक्ष्य के आधार पर आरोपी राकेश गोस्वामी व देवेन्द्र राय के विरूद्ध आईपीसी की धारा 376, 302, 201/34 के तहत प्रकरण कायम किया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी देवेन्द्र राय

ने पूछताछ में बताया कि घटना दिनांक को वह राकेश गोस्वामी के साथ पहाड़िया पर गया था वहां पर राकेश गोस्वामी ने लड़के को लाठी मार कर बेहोश कर दिया था एवं लडकी के साथ गलत काम किया था तथा मुझसे दो सल्फास की डिब्बी एवं पानी की बोतल बाडे से मंगा कर दोनों को तीन-तीन गोलिया पानी के साथ खिला कर दोनो की हत्या कर दी थी। आरोपी राकेश गोस्वामी ने भी पूछताछ में इस बात की पुष्टि की। दोनो आरोपियों से मृतक एवं मृतिका के सामान जिसमें परिचय पत्र, आधारकार्ड, मोबाईल, एटीएम कार्ड, फोटो आदि जप्त किये गये।

घटनास्थल से जप्त सल्फास युक्त मिटटी एवं आरोपी राकेश गोस्वामी से जप्त सल्फास की डिब्बी जांच हेतु भेजी गई जिसमें एक समान रसायन पाये गये। घटना स्थल से जप्त मृतक महिला एवं पुरूष की हड्डिया का मिलान महिला एवं पुरूष के पिता से कराया गया जो एक समान पाया गया। आरोपी देवेन्द्र का डीएनए परीक्षण हेतु भेजा गया ब्लड सेंपल घटना स्थल से जप्त कंडोम से कराया गया था जो भी एक समान पाया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुये इसे जिला स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया। मामले की विवेचना निरीक्षक रामेश्वर दयाल द्वारा की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत दोनों आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश कुमार अहिरवार ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किये तथा पैरवी में सहयोग एडीपीओ अमित मणि त्रिपाठी द्वारा किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय से आरोपियों द्वारा किया गया अपराध जघन्य प्रकृति का बताते हुए अधिकतम सजा की मांग की गई।

अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत 15 साक्षियो के परीक्षण एवं विचारण उपरांत तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार देवलिया के न्यायालय ने आरोपी देवेन्द्र राय को धारा 376 भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास, 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 302 IPC में दोहरे आजीवन करावास एवं 2000-2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 201 IPC में 5 वर्ष के कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड तथा आरोपी राकेश गोस्वामी को धारा 302 IPC में दोहरे आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 201 IPC में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।