Election Campaign Banned : मतदान समाप्ति तक SMS, व्हाट्सअप कॉल से भी प्रचार नहीं!
Indore : निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ इलैया राजा टी ने इन्दौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में आने वाली सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार जिले की सभी 9 विधानसभा क्षेत्र देपालपुर, इंदौर-1, इंदौर-2, इंदौर-3, इंदौर-4, इंदौर-5, डॉ अम्बेडकर नगर (महू), राऊ एवं सांवेर की सीमा क्षेत्र अंतर्गत जिले के निर्वाचन अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को छोड़कर अन्य सभी को जिले से बाहर जाने के लिए निर्देशित किया गया है। सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं होटल, लॉज, धर्मशालाओं में ठहरे बाहरी व्यक्तियों जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, विधानसभा क्षेत्र की सीमा छोड़ने के लिए आदेशित किया गया।
इसके अतिरिक्त आदर्श आचरण संहिता की अवधि के दौरान एसएमएस, व्हाट्सप कॉल, लाउड स्पीकरों आदि के माध्यम से भी प्रचार संबंधी क्रियाकलाप प्रतिबंधित हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आदेश के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने/एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी।
किसी भी भ्रम से बचने के लिए धारा-144 के तहत आदेश में यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है। यह कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मतदाता परिचय-पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के मतदाता परिचय पत्र न तो अपने पास रखेगा तथा न किसी स्थान पर इकट्ठा रखेगा। उपर्युक्त प्रतिबंध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों एवं विधि एवं व्यवस्था सम्बन्धी ड्यूटी में संलग्न पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दंडनीय अपराध होगा।