Election Campaign on Social Media : सोशल मीडिया पर प्रचार का खर्च भी उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा!

बगैर अनुमति सोशल मीडिया का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए न करने के निर्देश!

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Election Campaign on Social Media : सोशल मीडिया पर प्रचार का खर्च भी उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा!

Indore : विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के सोशल मीडिया प्रचार पर भी आचार संहिता लागू होगी। ट्विटर, फेसबुक, यू-ट्यूब, विकिपीडिया जैसे सोशल मीडिया पर प्रचार सामग्री पोस्ट करने पर इसका खर्च भी उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जुड़ेगा। इस बारे में चुनाव आयोग ने भी कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए जिला पंचायत में मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया पर आने वाली निर्वाचन प्रचार सामग्रियों आदि की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। आयोग ने माना है कि सोशल मीडिया और वेबसाइट भी रेडियो-केबल टीवी की तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जिस पर किए जाने वाले चुनाव प्रचार को कानूनी रूप दिया जाना चाहिए।

राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों से भी कहा गया है कि वे बगैर अनुमति सोशल मीडिया का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए न करें। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों में साफ कहा कि सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, यू-ट्यूब विकिपीडिया और एप्स) पर कोई भी विज्ञापन या एप्लीकेशन देने से पहले इसका प्रमाणीकरण कराकर अनुमति ली जाए।

यह अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी देगी। वहीं सोशल मीडिया अकाउंट के संचालन पर इंटरनेट कंपनी को किया गया भुगतान, प्रचार कार्य संचालन के लिए ऑपरेशन व्यय, कंटेंट के क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए किया गया व्यय। इस कार्य में लगे वर्कर और कार्यकर्ताओं की मजदूरी एवं वेतन पर होने वाले व्यय भी कमेटी में जाकर जुड़वाना होंगे।