Employees Leave Rules : ज्यादा छुट्‌टी ली तो चली जाएगी सरकारी कर्मचारियों की नौकरी, नए नियम बनाए गए!

5 साल के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी!

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ज्यादा छुट्‌टी ली तो चली जाएगी सरकारी कर्मचारियों की नौकरी

Employees Leave Rules : ज्यादा छुट्‌टी ली तो चली जाएगी सरकारी कर्मचारियों की नौकरी, नए नियम बनाए गए!

New Delhi : केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टियों और पात्रता से जुड़े नियमों पर FAQ (Frequently Asked Questions) जारी किए। इसमें बताया कि कोई सरकारी कर्मचारी लगातार कितने दिनों तक अवकाश ले सकता है और उसके बाद उसकी नौकरी पर क्‍या असर पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर के बजाए सरकारी कर्मचारी को ज्यादा छुट्टियां मिलती है। कई सरकारी कर्मचारी छुट्टियों को लेकर कंफ्यूजन भी करते है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणी के लिए छुट्टी नियमों और पात्रता पर कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एफएक्यू (Frequently Asked Questions) जारी किए। इससे छुट्टियों से जुड़े नियम के बारे में जाना जा सकता है। कर्मचारी यह भी पता लगा सकते हैं कि लगातार कितने दिन छुट्टी करने पर सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। जानिए छुट्टियों से जुड़े नियम के बारे में।

सरकार ने जारी किया FAQ
एफएक्यू में अवकाश की सामान्य पात्रता, अवकाश रियायत एलटीसी के साथ अवकाश नकदीकरण, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, निलंबन, बर्खास्तगी, हटाने पर अवकाश का नकदीकरण, अवकाश नकदीकरण पर ब्याज, स्टडी लीव अध्ययन अवकाश और पितृत्व अवकाश से जुड़े सवाल के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है। केंद्रीय सिविल सेवा या सीसीएस अवकाश नियम 1972 के नियम 12(1) का हवाला देते हुए इसने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार 5 साल की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। आमतौर पर विदेश सेवा के अलावा पांच साल से अधिक की निरंतर अवधि के लिए अवकाश या बिना अवकाश के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का अर्थ है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी ने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया है।


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लीव इनकैशमेंट के क्‍या नियम
एफएक्यू में कहा है कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट की अनुमति पहले लेनी पड़ती है। जो एलटीसी के साथ लेना सही रहेगा। हालांकि कुछ मामलों में तय समय के बाद भी लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है।

ये छुट्टियां महिलाओं के लिए
बच्‍चे की देखभाल के लिए केवल महिलाओं को ही चाइल्‍ड केयर लीव मिलती है। यदि बच्‍चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या उसकी देखभाल के लिए महिला कर्मचारी को विदेश जाने की जरूरत पड़ती है, तो कुछ जरूरी प्रक्रिया के बाद उसे यह लीव दी जा सकती है।