भोपाल : मध्यप्रदेश में शासन के उपक्रमों, निगम-मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें भी राज्य के शासकीय कर्मचारियों को देय सातवे वेतनमान में देय महंगाई भत्ते में की गई 11 प्रतिशत वृद्धि का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने इसके निर्देश जारी कर दिए है।
वित्त विभाग के 22 दिसंबर 2021 को जारी आदेश से राज्य शसन के उपक्रमों, निगम, मंडलों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ ऐसे कर्मचारियों जो मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम चतुर्थ वेतमानन अथवा मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम पांचवे वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे है उनको एक अक्टूबर 2021 से क्रमशह 1086 एवं 221 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। राज्य के शासकीय सेवकों को सातवे वेतनमान में देय महंगाई भत्ते में मार्च 2022 से अप्रेल 2022 में देय में 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई ळै। इसलिए अब निगम, मंडल, उपक्रमों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि करे महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 में वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन एवं व्यक्तिगत वेत कुल 1195 प्रतिशत और पचास प्रतिशत महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रुप में परिवर्तित कराने मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 में वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वेतन और महंगाई वेतन के योग कुल 250 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता दिया जाएगा।