EOW Action: फर्जी कॉलोनी निर्माण कर जनता से धोखाधड़ी, 4 कॉलोनाइजर के खिलाफ FIR दर्ज

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EOW Action: फर्जी कॉलोनी निर्माण कर जनता से धोखाधड़ी, 4 कॉलोनाइजर के खिलाफ FIR दर्ज

उज्जैन। यहां के मटसुन क्षेत्र में फर्जी कॉलोनी निर्माण और जनता के साथ धोखाधड़ी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के बाद EOW ने कोजरी नूनू परिसर कॉलोनी (खसरा नंबर 3268/3, ग्राम फरकपुर टोकला, मटसुन) और नजफगढ़ नानू कॉलोनी (खसरा नंबर 138/2, ग्राम फरकपुर टोकला) के कॉलोनीज़र अर्जुन सिंह चौहान, तिलकचंद शर्मा, सोनू और पंकज सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की है।

 

EOW की जांच में पाया गया कि इन चारों ने बिना वैध अनुमति के प्लॉट काटकर जनता को बेचा, मूलभूत सुविधाओं (पानी, बिजली, सड़क, सीवर) का झूठा वादा किया, सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई और EWS के लिए निर्धारित 15% आरक्षण का पालन नहीं किया। दोनों कॉलोनियों का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र भी आज तक नहीं मिला है।

 

EOW ने IPC की धारा 420, 120B और नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292(1) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

 

*जांच में और क्या-क्या सामने आया..?*

 

कॉलोनाइजर ने न सिर्फ सरकारी नियमों की अनदेखी की, बल्कि प्लॉट खरीदने वालों को मूलभूत सुविधाएं देने का वादा कर धोखा दिया।

– शिकायत के बाद जांच में पाया गया कि न तो कॉलोनी को नगर निगम, जल निगम, कॉलोनी सेल या टीएंडसीपी से कोई मंजूरी मिली थी और न ही EWS के लिए कोई व्यवस्था की गई थी।

– प्लॉट खरीदने वाले लोग अब पानी, बिजली, सड़क जैसी सुविधाओं के लिए परेशान हैं और कई ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।

– सरकार को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान भी हुआ है।

अब EOW इन से पूछताछ कर रही है। पता चला है की जांच के दौरान आगे और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं।