नई दिल्ली। नए ट्रैफिक नियम के अनुसार अगर आपके पास वाहन के सभी कागज मौजूद है, उसके बाद भी आपका 2000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है, आज हम आपको इसकी जानकारी देंगे। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर आप वाहन के कागज जांच करने के दौरान या वैसे भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार करते है तो नियम 179 MVA के अनुसार उसके पास यह अधिकार है कि वह आपका 2000 का चालान काट सकता है।
कई बार देखा गया है कि हम किसी बात को लेकर पुलिसकर्मी से बहस करने लगते है और वह बहस इतनी बढ़ जाती है कि दुर्व्यवहार में बदल जाती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार ना करें और अगर पुलिसकर्मी आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आपके पास उसकी शिकायत करने और मामले को कोर्ट ले जाने का विकल्प मौजूदा है।
नए ट्रैफिक नियम के अनुसार आपका हेलमेट पहने होने के बावजूद 2000 रुपए का चालान कट सकता है। दसअसल मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते हुए अगर आपको हेलमेट की स्ट्रिप नही बंधी है तो नियम 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान और अगर आपने दोषपूर्ण हेलमेट (बिना बीआईएस वाला) पहना है तो 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में हेलमेट पहने होने के बावजूद नए नियमों का पालन ना करने के कारण आपको 2000 रुपए का चालान भुगतना पड़ सकता है।
चालान कटा या नहीं, उसे पता करने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन मिलेगा। वाहन नंबर का ऑप्शन चुनें। मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक कर दें। अब चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा।
ट्रैफिक चालान ऑनलाइन भरने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरें और गैट डिटेल पर क्लिक करें। नया पेज खुलेगा, जिसपर चालान की जानकारी होगी। जिस चालान का भुगतान करना है, उसे तलाशें। चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें। भुगतान को कंफर्म करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भरा गया।