प्रदेश के हर भूमिहीन गरीब को मिलेगा नि:शुल्क भूखंड, बन सकेगा खुद का घर

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में ग्रामीण आबादी के भूमिहीनों की सूचियां बनना शुरु

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भोपाल: प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में आबादी वाले क्षेत्रों में रह रहे हर भूमिहीन व्यक्ति को राज्य सरकार साठ वर्गमीटर का भूखंड नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत आवासीय भूखंड देने के लिए प्रदेशभर में शुक्रवार से भूमिहीन गरीबों को चिन्हित कर उनकी सूचियां तैयार करने का काम शुरु हो गया। पात्रता के दायरे में आने वाले हर पात्र परिवार को यह भूखंड दिया जाएगा। इसपर वे पीएम आवास भी बना सकेंगे और कर्ज भी ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शुरु कर दी गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारो को आवासीय भूखंड का पट्टा दिया जाएगा। आबादी वाली जमीन उपलब्ध नहीं होंने पर कलेक्टर गांव में उपलब्ध दखलरहित भूमि को चिन्हांकित कर आबादी के रुप में आरक्षत करेंगे। यह पट्टा पति-पत्नी और अवयस्क बच्चों के लिए दिया जाएगा।

पट्टा पति-पत्नी के संयुक्त नाम से होगा।
ये होंगे पात्र- जिनके पास पांच एकड़ से अधिक जमीन और खुद के रहने के लिए स्वतंत्र आवास नहीं है। जो आयकरदाता नहीं है। जिनके परिवार में कोई सदस्य शासकीय सेवा मे नहीं है। जिनका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है। जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन लेने के लिए पात्र है।

सारा पोर्टल पर करना होगा आवेदन-
इस योजना के तहत नि:शुल्क आवासीय भूखंड प्राप्त करने के लिए सारा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी के परीक्षण , प्रतिवेदन हेतु आॅनलाईन भेजा जाएगा। वे आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार करेंगे। तहसीलदार को यह प्रतिवेदन आॅनलाईन भेजा जाएगा। तहसीलदार आवेदन पत्रों की ग्रामवार सूची तैयार कर प्रकरण ग्रामवार दर्ज करेंगे।

पात्र और अपात्र हितग्रयाहियों की सूची तैयार की जाएगी। सूची पर ग्रामीणों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। इसके लिए दस दिन का समय दिया जाएगा। ये सूची चौपाल, गुड़ी, चावड़ी, आदि सार्वजनिक स्थलों पर तथ ग्राम पंचायतों में चस्पा की जाएगी। पात्र और अपात्र आवेदकों की सूची पर ग्राम सभा से अभिमत लिया जाएगा। इसके बाद तहसीलदार विध्ूिावत परीक्षण कर भूखंड आबंटन आदेश पारित करेगा।