

EWS Reservation : शिक्षक भर्ती में EWS वर्ग को भी मिलेगी आयु में छूट, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला!
Jabalpur: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती में EWS आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि, शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को अन्य रिजर्व कैटेगरी की तरह 5 साल की आयु छूट मिलेगी। इस फैसले के बाद अब 45 साल के EWS अभ्यर्थी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ पाएंगे। इस फैसले के बाद हजारों उम्मीदवारों को लाभ होगा।
जानकारी के अनुसार, EWS वर्ग आरक्षित वर्ग में आता है। जहां SC/ ST/OBC वर्ग को 5 साल की आयु छूट प्रदान की गई थी। वहीं EWS वर्ग को इससे बाहर रखा गया था। इस भेदभाव के खिलाफ रीवा के रहने वाले पुष्पेंद्र द्विवेदी ने अदालत में याचिका दायर की थी। अब मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में दायर इस याचिका को लेकर बड़ा फैसला आया है। अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया था कि, जब EWS भी SC/ ST/OBC वर्ग की तरह आरक्षित है तो आयु में छूट का लाभ इन्हें भी मिलना चाहिए।
अदालत में दलील दी गई कि, EWS वर्ग को आयु छूट प्रदान न करना संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के खिलाफ है। जहां अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की बात कहता है वहीं अनुच्छेद 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समानता की बात को स्थापित करता है। दोनों ही अनुच्छेद मौलिक अधिकार के भाग हैं। जो संविधान का मूल ढांचा है।
इस फैसले का क्या असर होगा
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद 45 साल तक के EWS अभ्यर्थी माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। गौरतलब है कि आज 11 फरवरी को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है।