पूर्व Collector द्वारा दी अनुमति को Collector ने किया निरस्त,पुलिया निर्माण तोड़ने का दिया आदेश

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Collector

रमेश सोनी की विशेष रिपोर्ट

Ratlam MP: कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के न्यायालय द्वारा एक आदेश जारी करते हुए नाले पर पुलिया निर्माण के मामले में शर्तों के उल्लंघन पर पूर्व में दी गई अनुमति निरस्त करते हुए पुलिया निर्माण तोड़े जाने का आदेश जारी किया गया है।

क्या है मामला
शहर के बरबढ़ क्षेत्र में नाले पर पुलिया बनाए जाने के लिए दी गई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन निर्माणकर्ता द्वारा किया गया तो क्षेत्र की सक्रिय भाजपा नेत्री व पूर्व पार्षद श्रीमती सीमा टाक के आवेदन पर प्रति प्रार्थी कृष्ण चंद्र पिता चांदमल चौधरी निवासी चांदनी चौक रतलाम को पुलिया निर्माण के लिए पूर्व कलेक्टर गोपाल चन्द डाड द्वारा दी गई अनुमति कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा निरस्त की गई है।

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क्या था कारण
क्योंकि व्यक्ति द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया गया।तहसीलदार शहर द्वारा की गई जांच में शर्तों के उल्लंघन के साथ-मौके पर 360 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर अधिक निर्माण किया जाना पाया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा हनुमान ताल सुरक्षा के मद्देनजर पूर्व में दी गई अनुमति को निरस्त करते हुए निर्मित की गई पुलिया के निर्माण को तोड़े जाने के लिए आदेशित किया गया है।
साथ ही शर्तों का उल्लघंन किया गया
बताया गया है कि शर्त अनुसार प्रति प्रार्थी द्वारा पुलिया की संरचना, रूपांकन, पंजीकृत संरचना यंत्री से तैयार करवा कर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग से अनुमोदन नहीं कराया गया। अन्य शर्तों का भी उल्लंघन भी पाया गया।