

Excise Policy: आबकारी नीति के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर कराई जाएगी केवियट
इंदौर: राज्य शासन की आबकारी नीति वर्ष 2025-2026 के विरुद्ध उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किये जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय में केवियट दायर करायी जा रही है।
उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता इंदौर श्री मुकेश नेमा ने बताया कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 14 फरवरी 2025 के माध्यम से एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक हेतु राज्य की मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों, एकल समूहों के निष्पादन एवं अन्य के संबंध में घोषित आबकारी व्यवस्था प्रसारित की गयी है।