expel out of district: आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 2 गुंडे जिलाबदर

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*रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट*

Ratlam MP: आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले 2 आदतन अपराधियों को कलेक्टर ने जिलाबदर करने के आदेश दिए हैं।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लेते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत दो आदतन गुण्डों को जिलाबदर किया है।दिए गए आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा के रमेश बागरी को 3 माह की अवधि के लिए वहीं पुलिस थाना बिलपांक क्षेत्र के एक आरोपी महेश टाक को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिलाबदर किया है।

*अवधि में जिले की इन सिमाओं में प्रवेश नहीं कर सकते*

उक्त अवधि में दोनों आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा सिमावर्ती जिला उज्जैन,आगर,धार,झाबुआ और मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।