

Expelled from Indore District : 6 कुख्यात बदमाश जिला बदर, इंदौर व सीमावर्ती जिलों निष्कासित!
4 अन्य बदमाशों के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश, थाना हाजिरी के लिए किया गया पाबंद!
इंदौर। नगरीय क्षेत्र में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त ने 6 कुख्यात बदमाशों को जिला बदर किया है। अन्य 4 शातिर बदमाशों को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी किया गया। इन अपराधियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के कई अपराध शहर के थानों में पंजीबद्ध है। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के बाद भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगों की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी।
जिला बदर किए गए ये आदतन बदमाश आपराधिक प्रवृत्ति के होकर क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ये हैं फरहान पिता अनवर अहमद, चेतन पिता नत्थू रील, आदित्य पिता कैलाश पांचाल, मनप्रीत सिंह सरदार उर्फ रॉबिन पिता बुद्धसिंह संधू, फरमान पिता इकबाल शेख और प्रदीप पिता राजू अंबोरे। इन बदमाशों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
इन प्रकरणों की जांच के बाद पुलिस आयुक्त (नगरीय) संतोष कुमार सिंह ने फरहान अहमद (6 माह), चेतन रील (6 माह), आदित्य पांचाल (4 माह), मनप्रीत सिंह सरदार उर्फ रॉबिन (6 माह), फरमान शेख (6 माह) और प्रदीप अंबोरे (6 माह) को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिए प्रतिबंधित करने के लिए जिला बदर आदेश जारी किया गया।
चार बदमाशों को थाना हाजिरी के आदेश
इसके साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए ने 4 अन्य बदमाशों को भी विभिन्न शर्तों के अधीन निर्बन्धन (थाना हाजरी) के आदेश जारी किए हैं। ये हैं दीपक उर्फ बच्चा पिता दिलीप तंवर (अवधि 6 माह), लक्की पिता मोहन बामनिया (अवधि 1 साल), भारत पिता देवीलाल तिलवे (अवधि 1 साल) और सूरज पिता जगदीश सेन (अवधि 6 माह) को उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों के तहत बदमाशों को निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने में हाजिरी देना होगी। शर्त के मुताबिक, वे अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे। शहर में लोक शांति को भंग करने का कोई कार्य नहीं करेंगे। बदमाशों द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है, तो उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इन प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ शिवभान सिंह द्वारा की गई।