कानून और न्याय:कानूनी प्रावधान का स्पष्टीकरण कब पूर्वव्यापी प्रभाव वाला!
विनय झैलावत
कानून में आए दिन का संशोधन होते रहते हैं। इन संशोधनों के क्रियान्वयन की तारीख हमेशा अलग होती है। इस बारे में उच्चतम न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देशों द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई कानून निवारक है या पिछले कानून का केवल स्पष्टीकरण है, तो उसके पूर्वव्यापी संचालन की अनुमति दी जा सकती है। बाद के आदेश/प्रावधान/संशोधन को पिछले कानून के स्पष्टीकरण के रूप में माने जाने के लिए, पूर्व संशोधित कानून को स्पष्ट या धुंधला होना चाहिए। यह केवल तभी होता है जब किसी प्रावधान की यथोचित रूप से व्याख्या करना असंभव हो। जब तक कि इसमें कोई संशोधन न पढ़ा जाए, तब तक इस संशोधन को पिछले कानून का स्पष्टीकरण या घोषणा माना जाता है। इसलिए इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है। यह स्पष्टीकरण या व्याख्या मूल प्रावधान के दायरे को विस्तारित या परिवर्तित नहीं कर सकता है। केवल इसलिए कि एक प्रावधान को स्पष्टीकरण या व्याख्या के रूप में वर्णित किया गया है, न्यायालय कानून में उक्त कथन से बाध्य नहीं है। लेकिन संशोधन की प्रकृति का विश्लेषण करने के बाद ही यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि क्या यह वास्तव में एक स्पष्टीकरण या घोषणात्मक है अथवा क्या यह एक मूल संशोधन है, जिसका उद्देश्य कानून को बदलना है और जो संभावित रूप से लागू होगा।
सर्वोच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रहा था। इस फैसले में विश्वविद्यालय में एक हिंदी लेक्चरर को चयन ग्रेड लेक्चरर के रूप में नियुक्ति पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि देने का निर्देश दिया गया था। यह निर्देश 1998 की संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के खंड 6.18 और 1999 के एक सरकारी आदेश के संदर्भ में दिया गया था। इस लेक्चरर को सन् 1999 में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया। इसे सन 1999 की योजना खंड 6.16 के अनुसार चार अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की गई। योजना के इस भाग में कहा गया था कि एक उम्मीदवार जिसके पास पीएचडी डिग्री हो, वह लेक्चरर के रूप में भर्ती के समय चार अग्रिम वेतन वृद्धि का पात्र है। सन 2001 में उन्हें एक चयन ग्रेड लेक्चरर के रूप में रखा गया था। दो अग्रिम वेतन वृद्धि, पीएचडी डिग्री रखने वाले लेक्चरर के लिए चयन ग्रेड लेक्चरर के रूप में नियुक्ति पर देय थी। लेकिन सन 1999 की यूजीसी योजना के खंड 6.18 के अनुसार उसे यह वेतन वृद्धि देने से इंकार कर दिया। वेतन वृद्धि का भुगतान न होने से दुखी होकर लेक्चरर ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। बाद में उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने भी एकल पीठ के फैसले की पुष्टि की थी।
विश्वविद्यालय का पक्ष यह था कि उक्त लेक्चरर अपनी पीएचडी डिग्री के आधार पर आगे किसी भी वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं थे। सन् 2001 के एक सरकारी आदेश के कारण चयन ग्रेड में रखे जाने पर, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जिन लेक्चरर ने पीएचडी डिग्री करने के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त की थी, चयन ग्रेड लेक्चरर के रूप में रखे जाने पर आगे वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगे। विश्वविद्यालय का विचार था कि चूंकि पहले प्रतिवादी को पीएचडी डिग्री करने के लिए पहले ही चार अग्रिम वेतन वृद्धि मिल चुकी थी, इस कारण वह पीएचडी डिग्री धारक होने के लिए चयन ग्रेड में रखे जाने के समय दो और अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगे।
विश्वविद्यालय की तरफ से यह तर्क दिया गया कि सन 1999 के सरकारी आदेश के खंड 6.16 से 6.19 में यह कहा गया है कि एक लेक्चरर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। वह केवल सभी परिस्थितियों में अधिकतम चार अग्रिम वेतन वृद्धि का हकदार है। यह भी कहा गया कि सरकार द्वारा जारी 2001 का आदेश केवल स्पष्ट प्रकृति का था और 1999 के आदेश का हिस्सा था। इसका पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। याचिकाकर्ता लेक्चरर की ओर से यह तर्क दिया गया कि सन् 2001 के सरकारी आदेश को स्पष्टीकरण नहीं कहा जा सकता है। इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है। सन् 1999 के सरकारी आदेष के खंड 6.16, 6.18 और 6.19 को पढ़ने का मतलब यह नहीं लगाया जा सकता है कि एक लेक्चरर जो भर्ती होने के दौरान पहले से ही चार अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर चुका है, चयन ग्रेड में अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं होगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या 2001 का सरकारी आदेश 1999 के सरकारी आदेश का स्पष्टीकरण था या इसने बाद के आदेश में संशोधन किया। अगर यह प्रकृति में एक है, तो पूर्वव्यापी प्रभाव हो सकता है। लेकिन, यदि इसकी वास्तविक प्रकृति और तात्पर्य के अनुसार, यह एक संशोधन है तो यह संभावित रूप से लागू नहीं होगा क्योंकि इसके परिणामस्वरूप निहित अधिकारों की वापसी होगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सन 2001 के सरकारी आदेश ने सन 1999 के सरकारी आदेश को मूल रूप से संशोधित कर दिया था। इसने लेक्चररों की अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि लेक्चररों की एक श्रेणी से दो अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ की वापसी, सन् 1999 की योजना के तहत प्रत्याशित नहीं थी। इसका पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने डिवीजन बेंच के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि बाद के सरकारी आदेश को स्पष्टीकरण के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए। उक्त आदेश ने दिनांक पूर्व के सरकारी आदेश को इस हद तक संशोधित किया है कि जिन शिक्षकों को पीएचडी डिग्री करने के लिए पहले से ही अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ मिल चुका है, चयन ग्रेड में उनकी नियुक्ति के समय अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगे।
कानून यह प्रावधान करता है कि एक स्पष्टीकरण का प्रभाव किसी भी पक्षों पर अप्रत्याशित बोझ डालने या किसी भी पक्ष प्रत्याषित लाभ वापस लेने का नहीं होना चाहिए। हालांकि बाद के सरकारी आदेश ने चयन ग्रेड में नियुक्ति के समय अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए लेक्चररों की पात्रता को केवल उन लोगों तक सीमित कर दिया है जिनके पास भर्ती के समय पीएचडी डिग्री नहीं थी और बाद में उसी को प्राप्त किया गया। न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि बाद के सरकारी आदेश को स्पष्टीकरण/व्याख्या के रूप में वर्णित किया गया है या कहा गया है कि ये उस संबंध में मांगे गए स्पष्टीकरण के बाद जारी किया गया है। न्यायालय यह मानने के लिए बाध्य नहीं है कि उक्त आदेश केवल प्रकृति में स्पष्ट है। बाद के सरकारी आदेश की वास्तविक प्रकृति और तात्पर्य का विश्लेषण करने के बाद हमारा विचार है कि यह केवल स्पष्टीकरण नहीं है। बल्कि, एक महत्वपूर्ण संशोधन है, जो लेक्चरर की एक निश्चित श्रेणी के पक्ष में दो अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ को वापस लेना चाहता है।