प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में 10 फीसदी राशि पर सोलर पंप लेने 5 दिसंबर तक किसान कर सकेंगे आवेदन

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प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में 10 फीसदी राशि पर सोलर पंप लेने 5 दिसंबर तक किसान कर सकेंगे आवेदन

भोपाल:  मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम ने प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में प्रदेशभर के किसानों से आवेदन लेना शुरु कर दिए है। पांच दिसंबर तक यह आवेदन लिए जाएंगे। इसमें जो किसान अभी अस्थायी कनेक्शन लेकर तीन एचवी और पांच एचपी के विद्युत कनेक्शन लेकर सिचाई कर रहे है वे अब एक अधिक क्षमता का सोलर पंप ले सकेंगे।

     उर्जा विकास निगम के एमडी अमनवीर सिंह बैंस ने बताया कि तीन एचपी और पांच एचपी के सोलर पंप के चयन का विकल्प किसानों को रहेगा। पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के अपूर्ण आवेदन पर फिर से मौका दिया जाएगा। सोलर पंप के लिए किसानों को मात्र दस प्रतिशत राशि देना होगा शेष 90 फीसदी राशि राज्य सरकार जमा कराएगी। राज्यांश के लिए किसानों द्वारा ऋण लिया जा सकेगा जिसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। अस्थायी विद्युत कनेक्शन धारियों और पूर्व से पंजीकृत अविद्युतीकृत किसानों को एक से साढ़े सात एचपी के सोलर पंप प्रदाय किए जाएंगे।

      इस योजना का लाभ पहले अस्थायी कनेक्शन धारक किसानों को दिया जाएगा। जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं है वहां के किसानो को इस योजना के तहत सिचाई के लिए सोलर पंप मिल सकेंगे।