पिता और 4 पुत्रों को 1-1 वर्ष का कारावास जुर्माना भी लगाया 

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सिंहस्थ-2004

पिता और 4 पुत्रों को 1-1 वर्ष का कारावास जुर्माना भी लगाया 

 

Ratlam : न्यायालय सुश्री श्रेया शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी सैलाना ने भैंस बांधने की बात पर हुए विवाद में हमला कर घायल करने वाले 5 आरोपियों को 1-1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 250-250 रूपए जुर्माना भी लगाया।

 

सहायक लोक अभियोजक अधिकारी सैलाना शिव मनावरे ने बताया कि

04.अक्टोबर.2017 को फरियादी नाथु ने थाना बाजना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गत रात्रि करीब 08ः00 बजे उसके छोटे भाई रमेश ने बड़े पापा के लड़के केशर से बोला कि तुम्हारी भैंस को बांधकर क्यो नही रखते हो भैंस मेरी फसल खा गई।

 

इसी बात पर केसर व सुखलाल कुल्हाड़ी तथा देवीलाल व मड़िया लकड़ीया लेकर आए और मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे मेरे भाई रमेश ने उन्हें गालियां देने से मना किया तो केसर,सुखलाल,सरदार,

देवीलाल,मड़िया ने धारदार हथियार से हमला कर दिया।और जाते-जाते धमकी दी थी कि आईन्दा झगड़ा किया तो जान से खत्म कर देंगे।

 

हमले में नाथू उसका छोटा भाई रमेश और मां धापुबाई घायल हो गए।फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बाजना पर आरोपीगण के विरुद्ध 323,324,325, 149,148,294,506 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया मामले न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए अभियुक्त

1.मड़िया पिता मलिया डोडियार उम्र 70 वर्ष

2.सरदार पिता मड़िया डोडियार उम्र 40 वर्ष

3.देवीलाल पिता मड़िया डोडियार उम्र 37 वर्ष

4.केसर सिंह पिता मड़िया डोडियार उम्र 25 वर्ष

5.सुखलाल पिता मड़िया डोडियार उम्र 26 वर्ष

सभी निवासी ग्राम नालापाड़ा थाना बाजना जिला रतलाम को धारा 325,324 भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 250-250 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।