मानसिक प्रताड़ना से तंग होकर की आत्महत्या,आरोपी को 7 साल की सजा

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सिंहस्थ-2004

मानसिक प्रताड़ना से तंग होकर की आत्महत्या,आरोपी को 7 साल की सजा

Ratlam : न्यायालय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने तथ्यों के आधार पर आरोपी वीरेन्द्र सिंह वाघेला को 7 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि 26 अप्रैल 2013 की रात 8:00 बजे थावरिया बाजार निवासी निवासी सुनील पिता श्रेणीकराज पावेचा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी।मामले में थाना स्टेशन रोड पुलिस ने मर्ग क्रमांक 18/ 2013 धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता का दर्ज किया था।पुलिस की जांच में यह आया था कि मृतक की जेब में रखे सुसाइड नोट व मृतक के भाई,जीजा और भांजे के बयान के अनुसार मृतक की पत्नी से आरोपी वीरेंद्र सिंह के अवैध संबंध थे तथा मृतक की पत्नी को आरोपी द्वारा मृतक से करीब 1 साल से अलग करवा रखा था।आरोपी वीरेंद्र वाघेला एवं चेतन वाघेला द्वारा आए दिन मानसिक रूप से परेशान करना तानाकशी करना व मारपीट की धमकी देना व आरोपी द्वारा मृतक को इतना उत्पीड़ित किया गया कि सुनील पावेचा ने तंग आकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी।मामले में थाना स्टेशन रोड पर आरोपी के विरुद्ध धारा 306 भादवि का प्रकरण अपराध क्रमांक 173/ 13 पर दर्ज किया गया था।जहां विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय मैं आरोपी का विचारण किया गया जहां पर अभियोजन द्वारा अपनी साक्षी प्रस्तुत की गई।जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व सुसाइड नोट एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी गण को उक्त अपराध का दोषी पाया था दिनांक 6 अप्रैल 2023 को न्यायालय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा द्वारा आरोपी गण को दोषी पाया था। परंतु आरोपी फैसले की तारीख को न्यायालय में हाजिर नहीं हुए थे इस कारण न्यायालय ने उनका स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।कुछ दिनों पूर्व आरोपी वीरेंद्र सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।जहां न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने आरोपी वीरेंद्र सिंह को 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया।