

Filing an FIR has been Costly for TI : ‘रसगुल्ला’ चोरी की FIR दर्ज करना TI को भारी पड़ गया, आला अधिकारियों ने स्पष्टीकरण मांगा!
Jabalpur : एक बेकरी शॉप से रसगुल्ले और गुटखे के दो पाउच चोरी करने की FIR दर्ज करना थाना प्रभारी को भारी पड़ गया। ये चोरी सिर्फ 165 रु की हुई, जबकि 5 हजार से कम की एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। अब अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करने के बदले थाना प्रभारी को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है।
यह अजब-गजब मामला शहर के सिहोरा तहसील में सामने आया है। सिहोरा के वार्ड नंबर-10 मुखर्जी वार्ड में बेकरी की दुकान से एक युवक ने रसगुल्ला चुरा लिए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद दुकान संचालक ने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। लेकिन, भारतीय न्याय संहिता के नए नियमों के तहत ₹5000 से कम की चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं हो सकती। नियमों की जानकारी न होने के चलते थाना इंचार्ज ने मामला दर्ज कर लिया और अब केस उनके गले की फांस बन गया।
वार्ड नंबर-10 में रहने वाले देवकरण विश्वकर्मा अपने बेटों के साथ मिलकर बेकरी शॉप का संचालन करते हैं। बीते दिनों उनकी दुकान पर मुंह पर गमछा लपेटे एक युवक आया और मौके का फायदा उठाकर उसने एक ब्रांडेड कंपनी का रसगुल्ले का पैकेट अपनी जेब में डाल लिया। इसके बाद वह राजश्री गुटखा के दो पाउच जिनकी कीमत 20 रुपये है उन्हें भी अपनी जेब में रखकर उनके पैसे यूपीआई से पेमेंट करने का हवाला देकर वहां से चला गया। बाद में जब यूपीआई ट्रांजैक्शन की जानकारी ली गई, तो राजश्री गुटखा के पैसे अकाउंट में आए ही नहीं।
चोरी सिर्फ 165 रुपए की
इसके बाद दुकान संचालक ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें पता चला कि सिहोरा चर्च के पास रहने वाले आशुतोष ठाकुर अपने एक अन्य साथी संचित शर्मा के साथ दुकान पर आया और मौके का फायदा उठाकर उसने रसगुल्ला और राजश्री पाउच पार कर दी। संचालक ने पुलिस को बताया कि दुकान के काउंटर पर आए युवक ने जिस रसगुल्ला के पैकेट की चोरी की, उसकी कीमत 125 रुपए है। इसके अलावा राजश्री के 2 पाउच भी युवक के द्वारा चुराए। जिनकी कीमत 20-20 रुपए है। इस तरह चोर ने कुल 165 रुपए की चोरी तो की लेकिन उसकी यह चोरी भी सीसीटीवी में कैद हो गई।