
Fine on Two Companies : निर्माण स्थल पर संकेतक नहीं लगाने, वेस्ट फैलाने पर 2 कंपनियों पर 1-1 लाख का चालान!
Indore : निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने शहर में नगर निगम द्वारा कराए जा रहे निर्माण व रेस्टोरेशन कार्य के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षा संसाधन एवं बेरिगेट्स अनिवार्य किए हैं। साथ ही अनिवार्य रूप से निर्माणकर्ता एजेंसी को संकेतक लगाने के निर्देश भी दिए गए। सुरक्षा नियमों के विपरीत कार्य करने और सी एंड डी वेस्ट सड़क किनारे फैलाने पर संबंधित के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए।

झोन क्रमांक 15 झोनल अधिकारी सुनील सिंह जादौन ने बताया कि निगम आयुक्त के निर्देश के अनुसार अन्नपूर्णा रोड पर सीवर लाइन के पाइप लाइन डालने का किया जा रहा है। उक्त निर्माण स्थल पर सड़क किनारे मटेरियल पड़ा होने के साथ ही सुरक्षा के लिए बैरिगेटस पर संकेतक व कार्य प्रगति पर है संबधित बोर्ड नहीं होने पर निर्माणकर्ता फर्म जेएम रामानी पर 1 लाख रूपए की चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही निर्माणकर्ता एजेंसी को नियम के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था व संकेतक लगाने के भी निर्देश दिए गए।
झोन 22 झोनल अधिकारी शिवराज यादव ने बताया कि निगम आयुक्त के निर्देश पर झोन क्रमांक 22 के अंतर्गत मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा देवास नाका से निपानियां चौराहे तथा देवास नाका से मांगलियां डिपो तक केबल लाईन डालने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान सड़क किनारे ही खुदाई कर मुख्य मार्ग व खाली मैदान पर मटेरियल व सी एंड डी वेस्ट डालने पर यातायात बाधित किया गया। इस पर मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड पर 1 लाख रुपए चालान किया गया।





