FIR Against Bhupesh Baghel : महादेव एप मामले में भूपेश बघेल समेत 21 के खिलाफ FIR दर्ज!
Raipur बहुचर्चित महादेव एप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लोकसभा चुनाव से पहले की ये कार्रवाई कांग्रेस नेता के लिए कई समस्याएं खड़ी कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पुलिस के एफआईआर में आईपीसी के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत आरोप लगाया गया हैं। इस एफआईआर में भूपेश बघेल के अलावा महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत कुल 21 लोगों का नाम है।
इस साल 8 और 30 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा राज्य पुलिस को दो रिपोर्ट भेजे जाने के बाद बघेल के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। दरअसल, ईडी के रिपोर्ट में कहा गया है कि धन संरक्षण के बदले महादेव ऐप की अवैध गतिविधियों को अनुमति देने के लिए राज्य सरकार के शीर्ष स्तर के पदाधिकारियों की संलिप्तता का खुलासा करता है। पिछले साल नवंबर में वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि चंद्राकर और उप्पल ने बघेल को 508 करोड़ की रिश्वत दी थी।वर्तमान में दोनों संयुक्त अरब अमीरात की देखरेख में हिरासत में हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के माध्यम से उनके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध पहले ही संयुक्त अरब अमीरात भेजा जा चुका है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ महादेव एप मामले में रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने बघेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला आईपीसी की धारा 120 बी, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज किया गया है। भूपेश बघेल और 21 अन्य के खिलाफ 4 मार्च को मामला दर्ज किया गया था।