FIR Against Former MLA : चुनाव हारते ही धरमपुरी के पूर्व कांग्रेस MLA के खिलाफ FIR दर्ज!
धार से छोटू शास्त्री की खास खबर
Dhar : जिले के धरमपुरी क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेढ़ा समेत 6 लोगों के खिलाफ पर धामनोद थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इन सभी पर धामनोद निवासी एक महिला को जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध किया गया। शिकायत करने वाली महिला बबीता ने अपनी शिकायत में बताया कि एक मकान की रजिस्ट्री को लेकर हुई बातचीत के दौरान मेढ़ा ने उनको धमकाया।
इस विवाद को लेकर महिला ने 29 नवंबर को कीटनाशक भी पी लिया था। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में महिला की शिकायत पर धामनोद पुलिस ने जांच के दौरान आरोपों को सही पाया। इसके बाद पुलिस ने पांचीलाल मेढ़ा सहित उनके साथी भीमसिंह ठाकुर, कुंदन ठाकुर, रोहित सिंघारे, विजय पाटीदार, प्रदीप ठाकुर के खिलाफ धारा 506, 34 सहित अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज किया है।
महिला ने खुद को पूर्व विधायक की पत्नी बताया
महिला ने मीडिया के सामने इस बात को स्वीकारा कि वह पिछले 10-12 साल से पांचीलाल मेढ़ा के साथ पत्नी के रूप में रह रही है और उसके दो बच्चे भी हैं। लेकिन, मुझे कभी सामने नहीं आने दिया जाता और न पत्नी का सम्मान दिया गया। मेरे नाम से एक मकान लिया था, जो बाद में किसी और के नाम कर दिया गया।
महिला का कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए मान सम्मान चाहिए। मुझे धमकाया गया कि मैं विधायक हूं मेरा क्या बिगाड़ लेगी। इसलिए मैंने कपास में डालने वाली कीड़े मरने की दवा खा थी। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
महिला ने बताया कि बातचीत के दौरान मेढ़ा ने उन्हें धमकाया। इसके बाद उनके साथियों ने भी फ़ोन पर प्रताड़ित किया। 29 नवंबर को इस विवाद के दौरान पांचीलाल मेढ़ा विधायक थे। 2 दिसंबर को महिला के बयान दर्ज हुए, वहीं 3 दिसंबर के चुनाव परिणाम में वो हार गए।
थाना प्रभारी का बयान बरगलाने वाला
धामनोद थाने के प्रभारी समीर पाटीदार के मुताबिक, 29 नवंबर को शासकीय अस्पताल धामनोद से हमें जानकारी मिली थी, जिसमें बबीता पति पांचीलाल मेढ़ा के नाम से जहर खाने की शिकायत थी। इस मामले में महिला के बयान लेने के बाद और बयान के आधार पर जांच की गई।
महिला जिनके खिलाफ जान से मारने की धमकी का आरोप लगा रही थी, उनकी जांच की गई। इसके बाद सीडीआर और उनके फोन नम्बर की डिटेल लेकर उनकी उपस्थिति में उनसे चर्चा कर जानकारी ली गई। फिर 6 लोगों के खिलाफ धारा 506, 34 एससी, एसटी एक्ट की धारा 3(2) (वीए) में अपराध दर्ज किया गया। थाना प्रभारी ने अपने बयान में घटना के मूल कारणों पर कुछ नहीं कहा।