FIR Against Rajendra Agrawal : तथ्यों को छुपाकर स्वामित्व से अधिक जमीन बेचना पड़ा भारी!
ग्वालियर: तथ्यों को छुपाकर महलगाँव क्षेत्र की अपने स्वत्व व स्वामित्व से अधिक जमीन बेचना दौलतगंज निवासी राजेन्द्र अग्रवाल को भारी पड़ा है। इस धोखाधड़ी पर उनके खिलाफ पुलिस थाना झाँसी रोड़ में भारतीय दण्ड विधान की धारा-420 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
अनुविभागीय राजस्व अधिकारी झाँसी रोड़ श्री विनोद सिंह ने बताया कि उनके न्यायालय द्वारा एक अपील प्रकरण में पारित आदेश के तारतम्य में वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय की सूची में अंकित ग्राम महलगाँव के सर्वे क्रमांक-1434 एवं 1453 के संबंध में हुए विक्रय पत्रों (रजिस्ट्री) का अवलोकन करने पर विक्रेता राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा की गई धोखाधड़ी सामने आई है। उन्होंने बताया मिसिल बन्दोवस्त 1997 में सर्वे क्रमांक-1434 का रकबा 2 बीघा 8 विस्वा, सर्वे क्रमांक-1453 रकबा 2 बीघा एक विस्वा कुल रकबा 4 बीघा 9 विस्वा (0.930 हैक्टेयर) अर्थात 100125 वर्गफुट भूमि दर्ज है, जबकि वरिष्ठ जिला पंजीयक से प्राप्त सूची के अनुसार कुल रकबा 125861 वर्गफुट रकबा विक्रय किया गया है। इससे जाहिर होता है कि राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल निवासी दौलतगंज द्वारा तथ्यों को छुपाकर अपने स्वत्व एवं स्वामित्व से अधिक जमीन बेचकर जनता के साथ सरासर धोखाधड़ी की है।
अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्री विनोद सिंह ने बताया कि यह धोखाधड़ी सामने आने पर तहसीलदार सिटी सेंटर को राजेन्द्र अग्रवाल के खिलाफ पुलिस थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। इस परिपालन में संबंधित राजस्व निरीक्षक व पटवारी द्वारा राजेन्द्र अग्रवाल के खिलाफ पुलिस थाना झांसी रोड़ में एफआईआर दर्ज कराई गई है।