CM काफिले की 19 गाडियां मामले में शक्ति फ्यूल्स पाइंट पम्प के संचालक, मालिक पर FIR दर्ज!

जानिए क्या कहते हैं डीएम राजेश बाथम!

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CM काफिले की 19 गाडियां मामले में शक्ति फ्यूल्स पाइंट पम्प के संचालक, मालिक पर FIR दर्ज!

Ratlam : सीएम डॉ मोहन यादव के काफिले की 19 गाड़ियां अचानक बंद हो गईं थीं। ये सभी गाड़ियां रीजनल इंडस्ट्रियल समिट के लिए इंदौर से आई थीं और डोसीगांव स्थित भारत पेट्रोलियम के शक्ति फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाया गया था। डीजल भरने के तुरंत बाद गाड़ियां पेट्रोल पंप पर ही रुक गईं थी, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची थी। पेट्रोल पंप पर मिलावटी डीजल की आशंका के बाद पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया था बाद में इस मामले में जांच में सामने आया कि डीजल में पानी मिलाया गया था, जिससे गाड़ियों के इंजन फेल हो गए थे। आनन-फानन में पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया था और इंदौर से दूसरी गाड़ियां मंगवाई गईं थीं। पेट्रोल पंप मैनेजर ने बारिश के चलते पानी के रिसाव की बात कही थी, लेकिन अधिकारियों ने मिलावट की आशंका पर जांच शुरू करने के बाद पंप ऑनर के विरुद्ध FIR दर्ज की गई हैं।

मामले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम ने बताया कि रतलाम जिले में प्रोटोकोल के लिए वीआईपी गाडियां प्रदान करने के कार्य हेतु मेसर्स इम्पेक्ट ट्रेवल्स इंदौर अधिकृत है। उक्त ट्रेवल एजेंसी को गाडियां मय डीजल के अपडेटेड कंडीशन में ड्राईवर सहित प्रोटोकोल हेतु दिया जाना शर्तों में उल्लेखित है। इन गाडियों में डीजल/पेट्रोल भरवाने का दायित्व ट्रेवल एजेंसी का ही है। जिला प्रशासन द्वारा डीजल/पेट्रोल भरवाने का कार्य नहीं किया जाता है।

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मेसर्स इम्पेक्ट ट्रेवल्स इंदौर द्वारा इनोवा गाडियां रतलाम भिजवाई गई हैं। इम्पेक्ट ट्रेवल्स इंदौर द्वारा ही इन गाडियों में मेसर्स शक्ति फ्यूल्स पाइंट डोसीगांव रतलाम से डीजल भरवाया गया था। यह गाडियां मुख्यमंत्री जी के कारकेड का हिस्सा नहीं थी यह गाडियां अन्य प्रोटोकोल की थी। डीजल डलवाने के पश्चात कुछ दूरी पर जाकर गाडियां बंद हो गई थी। सूचना प्राप्त होने पर जिला आपूर्ति अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं तहसीलदार आशीष उपाध्याय के द्वारा मेसर्स शक्ति फ्यूल्स पाईंट पहुंचकर जांच की गई थी। मेसर्स शक्ति फ्यूल्स पाईंट डोसीगांव के मालिक श्रीमती शक्ति बुंदेल पति हेमराज बुंदेल निवासी इंदौर है। पम्प के डेंसिटी और स्टॉक की जांच की गई, जांच समय डीजल का विक्रय पश्चात शेष स्टॉक एवं डीप स्टॉक में अंतर 720 लीटर पाया गया, जो कि मान्य छूट सीमा + 04 प्रतिशत= 426 लीटर से अधिक पाया गया है। ऑटोमेशन डीस्प्ले में डीजल टैंक में वाटर डीप 6.63 cm तथा वाटर 197.43 लीटर होना प्रदर्शित हो रहें हैं जिससे स्पष्ट हैं कि डीजल टैंक में पानी मिश्रित हो रहा था। अतः पम्प पर उपलब्ध पेट्रोल 5995 लीटर एवं डीजल 10657 लीटर जप्त किया गया। BPCL के सेल्स आफिसर भी पम्प पर जांच हेतु आए पम्प से डीजल के 3 सेम्पल लिए गए जो कि जांच हेतु BPCL लेब मांगलिया भेजे गए है। पम्प को विधिवत सील किया गया।

मेसर्स शक्ति फ्यूल्स पाइंट डोसीगांव द्वारा अपमिश्रित डीजल सप्लाई की गई जो कि उसे नहीं करना था। अतः पम्प मालिक एवं संचालक के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र में एफआईआर क्रमांक 512/2025 दिनांक 27/06/2025 को दर्ज कराई गई हैं!