FIR If Spoil The Beauty of The City : इंदौर शहर की सुंदरता बिगाड़ी तो दर्ज होगी FIR

पेंटिंग पर पंपलेट चिपकाने वालों और पोस्टर, फ्लेक्स व बैनर लगाने वालों पर कार्रवाई

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Indore : संपत्ति विरूपण के तहत शहर की सुंदरता खराब करने पर संस्थान के विरूद्ध अभियान चलाकर स्पॉट फाइन और एफआईआर की कार्रवाई (Spot fine and FIR action) होगी। सार्वजनिक शौचालय, संकेतक, शासकीय दीवारों, ग्रीन बेल्ट एवं निगम के पोल पर पोस्टर, फ्लेक्स व बैनर लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के क्रम में शहर की सुंदरता के लिए निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर रंगाई, पुताई और पेंटिंग चित्रकारी का कार्य किया जा रहा है वहां नागरिकों व संस्थानों द्वारा अपने विज्ञापन के लिए दीवारों पर बैनर, पोस्टर, पेम्पलेट लगाकर शहर की सुंदरता को खराब किया जा रहा है। इसे दृष्टिगत रखते हुए, निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर बैनर, पोस्टर लगाने वालों के विरूद्ध स्वास्थ्य अधिकारी एवं नियंत्रण करता अधिकारी, सीएसआई एवं अन्य अधिकारियों को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

निगम आयुक्त ने सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक शौचालय, शासकीय दीवारों, संकेतों को पर अथवा निगम के संदेशों पर बिना अनुमति के यदि किसी के भी द्वारा बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर आदि लगाए जाकर शहर की सुंदरता को प्रभावित करता है और गंदा करता है तो उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए है। साथ ही ऐसे संस्थानों के विरुद्ध अभियान चलाकर स्पाट फाइन करने के भी निर्देश दिए गए!