FIR on Giving & Taking Alms : भिक्षा देने और लेने वालों के विरूद्ध 2 एफआईआर दर्ज, कार्रवाई जारी!

शहर में भिक्षा लेने और देने दोनों को प्रशासन ने प्रतिबंधित किया!

514

FIR on Giving & Taking Alms : भिक्षा देने और लेने वालों के विरूद्ध 2 एफआईआर दर्ज, कार्रवाई जारी!

Indore : शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के संदर्भ में कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर विशेष अभियान चलाया जा रहा। इस अभियान के तहत भिक्षा लेने और देने वाले दोनों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में भिक्षा लेने और देने के दो अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा शहर में भिक्षा लेने और देने दोनों को प्रतिबंधित किया गया है। भिक्षावृत्ति से शहर को पूरी तरह मुक्त करने की दिशा में प्रशासन कार्य कर रहा है।

बताया गया कि गुरुवार को फरियादी भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल अधिकारी फूलसिंह पिता मांगीलाल ने थाना भंवरकुआँ में उपस्थित होकर लिखित आवेदन दिया। यह आवेदन आरोपी मुकेश पिता बलराम (48 साल) निवासी 146 भावना नगर खंडवा नाका इंदौर के खिलाफ दिया गया। आवेदन के अनुसार बताया गया कि सोनाबाई पति बलराम निवासी 146 भावना नगर पालदा इंदौर द्वारा लगातार भंवरकुआँ चौराहे में भिक्षावृत्ति की जा रही है।

इसके पूर्व प्रथम बार उनके पुत्र मुकेश से शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर इनको समझाइश देकर छोड़ा गया था। पुनः 27 अगस्त 2024 को इनके पुत्र मुकेश के शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने पर इनको दूसरी बार चेतावनी देकर छोड़ा था। 14 जनवरी को भंवरकुआँ चौराहे पर स्थित मंदिर में भिक्षावृत्ति करते हुए रेस्क्यू दल द्वारा इनको पकडा गया।

कलेक्टर द्वारा भिक्षा लेने और देने दोनों को भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत किए प्रतिबंधित आदेश के उल्लंघन पर गुरुवार को सोनाबाई पति बलराम के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत कर जिम्मेदारी लेने वाले भिक्षुक माँ के पुत्र मुकेश पर प्रकरण दर्ज कराया गया। अपराध धारा 223 बीएनएस का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 

भिक्षा देने वाले पर मामला दर्ज

इसी तरह एक अन्य मामले में फरियादी भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल अधिकारी फूलसिंह पिता मांगीलाल ने थाना भंवरकुआँ में उपस्थित होकर एफआईआर दर्ज कराई। इस प्रकरण में बताया गया कि यह प्रकरण अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया गया है।

प्रकरण के अनुसार 21 जनवरी को (समय 10.15) पर खंडवा नाका एवं अरिहंत कालेज के बीच में रोड के किनारे बने हनुमान मंदिर में एक अज्ञात युवक जो वाहन (एमपी09 SG 4361) में आया था, उसके द्वारा मंदिर के सामने बैठी भिक्षुक को भिक्षा देकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा भिक्षावृत्ति के विरूद्ध जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन किया गया। इस पर अपराध धारा 223 बीएनएस का प्रकरण पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।