FIR on IAS Who Joined BJP : भाजपा में शामिल रिटायर्ड IAS पर भ्रष्टाचार मामले में FIR दर्ज!
Bhopal : भाजपा में आकर सुर्खियों में आए पूर्व IAS अधिकारी वेद प्रकाश पर लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि जब वे नरसिंहपुर कलेक्टर थे तब इस जिले में अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार किया था। इसके चलते उन पर जबलपुर लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (ग) के तहत प्राथमिकी दर्ज की तह।
यह मामला नियमों से अलग शस्त्र लाइसेंस जारी करने का था। इस मामले के दर्ज होने से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 21 अगस्त को ही वेद प्रकाश ने भाजपा की सदस्यता ली। इस कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भ्रष्टाचार और भाजपा की नीतियों का बखान किया था।
नरसिंहपुर के करेली निवासी आरटीआई कार्यकर्ता रमाकांत कौरव की शिकायत पर लोकायुक्त मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर यह मामला दर्ज हुआ।
आरटीआई एक्टिविस्ट रमाकांत कौरव ने मध्यप्रदेश लोकायुक्त को दिसंबर 2021 में लिखित शिकायत की थी। तथ्यों व प्रमाणों के साथ की गई इस शिकायत में उल्लेख है कि वेद प्रकाश ने बिहार के बेगूसराय निवासी एक परिचित रौनक कुमार पिता संजय सिंह को आवेदन के महज 20 दिनों में शस्त्र लाइसेंस जारी किया था।
छुट्टी के दिन शस्त्र लाइसेंस जारी
रमाकांत कौरव ने आरटीआई के तहत जानकारी निकलवाई, जिससे स्पष्ट हुआ कि रौनक कुमार ने 16 अगस्त 2021 को शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया और तत्कालीन कलेक्टर वेद प्रकाश ने 5 सितंबर (रविवार) को छुट्टी के दिन लाइसेंस जारी करने आदेश दिया।
वेद प्रकाश के द्वारा शस्त्र लाइसेंस जारी करने के लिए अगस्त 2021 को ही रौनक कुमार का नरसिंहपुर का मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया गया। वेदप्रकाश का शनिवार 4 सितंबर 2021 को बतौर उप सचिव मध्यप्रदेश शासन भोपाल स्थानांतरण हो गया था, इसलिए रौनक कुमार का शस्त्र लाइसेंस जारी करने के लिए आनन-फानन में 5 सितंबर 2021 रविवार को पुलिस एवं एसडीएम से रिपोर्ट मंगवाई गई।
निगेटिव पुलिस रिपोर्ट के बावजूद लाइसेंस
थाना प्रभारी की निगेटिव रिपोर्ट के बावजूद बिहार से पुलिस वेरिफिकेशन कराए बिना ही यह लाइसेंस रविवार की छुट्टी दिन ही जारी किया गया। इसकी वजह थी कि यह दिन उनकी नरसिंहपुर में पदस्थापना के अंतिम दिन था। आरोप है कि उन्हें रौनक कुमार को शस्त्र लाइसेंस जारी करने का अपना वादा पूरा करना था। जिसके कारण तमाम नियमों को अनदेखा कर दिया गया।
कई आपराधिक छवि वालों को शस्त्र लाइसेंस
शिकायत में यह भी आरोप है कि इसी तरह अनेक आपराधिक छवि के व्यक्तियों को पैसा लेकर शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए। जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों में काफी गड़बड़ियां की गई हैं। रमाकांत कौरव द्वारा शिकायत में वेदप्रकाश की जबलपुर, भोपाल, इंदौर, जिला नागपुर, सिवनी, दिल्ली एवं बिहार में कई करोड़ की सम्पत्ति की जानकारी भी दी गई है। आरोप है कि यह संपत्तियां गलत तरीके से खरीदी गई।
प्रमाणों सहित की गई इस शिकायत पर मध्य प्रदेश के लोकायुक्त ने सूक्ष्मता से जांच कराई और तथ्यों व प्रमाणों की पुष्टि होने पर पुलिस महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त मध्य प्रदेश को लोकायुक्त मप्र. ने अपराध दर्ज करने पत्र क्रमांक 6951 के माध्यम से निर्देशित किया गया है। जिस पर पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त द्वारा अधीक्षक कार्यालय लोकायुक्त संभाग जबलपुर को निर्देशित कर अपराध दर्ज कराया गया है। जिसकी जानकारी हाल ही में निकलकर सामने आई है जब बीते माह लोकायुक्त पुलिस जबलपुर द्वारा नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं कलेक्ट्रेट शस्त्र शाखा से मामले से सम्बंधित दस्तावेज लिए गए।
जानकारी के अनुसार 7 दिसम्बर 2022 में यह अपराध क्रमांक 0255 से यह मामला दर्ज हुआ, जिसकी विवेचना जारी है। वेदप्रकाश मध्य प्रदेश कैडर के 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं। जून 2020 से सितंबर 2021 तक करीब 15 महीने नरसिंहपुर कलेक्टर रहे। नरसिंहपुर से स्थानांतरित होकर श्रम मंत्रालय में उपसचिव पद पर रहे जहां से सेवानिवृत्त हुए। वेदप्रकाश लंबे समय तक जबलपुर नगर निगम कमिश्नर रहे हैं और फ़िलहाल जबलपुर में रहते हैं।