स्कूल में बच्चियों के साथ अनैतिक व्यवहार करने वाले शिक्षक पर FIR, कलेक्टर ने किया सस्पेंड

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Strict Action of Collector

स्कूल में बच्चियों के साथ अनैतिक व्यवहार करने वाले शिक्षक पर FIR, कलेक्टर ने किया सस्पेंड

छतरपुर जिले के बारीगढ़ में छोटी स्कूली बच्चियों के साथ अनैतिक व्यवहार करने वाले शिक्षक पर FIR का मामला सामने आया है जहां कलेक्टर संदीप जी आर ने उक्त शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक मामाला जिले के जुझार नगर थाना क्षेत्र की बारीगढ़ का है जहां विगत दिनों प्राथमिक शाला धवारी के प्राथमिक शिक्षक सिद्ध गोपाल चौरसिया के खिलाफ नाबालिग बच्चियों के परिजनों ने थाने में शिकायत की थी जिसपर टीचर के खिलाफ थाने में धारा 354 व पाक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। जिस पर कलेक्टर ने उक्त आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

●यह है आदेश में..

विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र गौरिहार के प्रतिवेदन दिनांक 19.09.2022 के द्वारा श्री सिद्धगोपाल चौरसिया, प्राथमिक शिक्षक, शास.प्रा.शा. धवारी, संकुल- शास.कन्या हाईस्कूल बारीगढ़ का स्कूल की छात्राओं से अभद्र एवं अवांछनीय व्यवहार किया जाना प्रतिवेदित हुआ है।

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जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर के प्रस्तावानुसार चौरसिया का उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(3), 3 क (क), 3-कॉग), 3-ख (ख) के विपरीत है और आरोपों के संबंध में उनके विरूद्ध विभागीय जाँच किया जाना आवश्यक है। चौरसिया के संस्था में पदस्थ रहने से विभागीय जाँच प्रभावित हो सकती है, अतः उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है संबधीजन का निलंबन मुख्यालय, कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नौगाँव निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।