FIR Registered Against Congress MLA Canceled : हाईकोर्ट ने कांग्रेस MLA उमंग सिंघार पर दर्ज FIR रद्द की!
Indore : धार जिले गंधवानी विधानसभा से लगातार 3 बार कांग्रेस विधायक चुने गए उमंग सिंघार के खिलाफ धार के नौगांव थाने में दुष्कर्म और मारपीट सहित कई धाराओं में दर्ज एफआईआर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने रद्द कर दी। शिकायत दर्ज कराने वाली महिला ने खुद को उमंग सिंगार की पत्नी बताया था। वो महिला अपने आपको कांग्रेसी नेत्री बताती है। लेकिन, अब हाईकोर्ट ने उमंग सिंघार पर हुई एफआईआर रद्द करने के आदेश दिए।
उमंग सिंघार कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रभारियों में रहे हैं। वे कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे। विधायक उमंग सिंघार के विरुद्ध पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर 22 मार्च को जबलपुर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने माना कि दोनों के बीच विवाद चल रहा था। हालांकि, कोर्ट ने मामले को समझने के बाद उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।
उमंग सिंघार विशेष कोर्ट में आवेदन खारिज होने के बाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। यहां जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने उनकी सुनवाई की। सिंघार के वकील ने तर्क दिया कि वे आदिवासी समाज से हैं। इस कारण उन्हें तीन शादी करने की छूट है। वैवाहिक जीवन में आपसी सहमति से संबंध स्थापित हुए थे. लेकिन, विवाद के बाद पत्नी ने 18 नवंबर 2022 को सिंघार के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।
उल्लेखनीय है कि नवंबर 2022 में उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी कथित पत्नी ने प्रताड़ना, दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य का केस दर्ज कराया था। इस एफआईआर को सिंघार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर धारा 482 में चुनौती देते हुए इसे निरस्त करने की गुहार की थी। इस पर गत दिनों दो दिन तक बहस के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था, जो आज सुनाया गया। उनकी ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने सिंघार की याचिका स्वीकार करते हुए एफआईआर निरस्त किए जाने की पुष्टि की।