Fire safety NOC : 26 नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों को दिए नोटिस

देना होगी निगम को ऑडिट रिपोर्ट अब छोटे चिकित्सालयों को नियमों में मिल चुकी छूट

799

रतलाम. फायर सेफ्टी एनओसी को लेकर मामला एक बार फिर गर्माया हैं।

इस मामले में नगर निगम ने शहर के 26 प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम्स को नोटिस दिए हैं।नोटिस में सभी को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कहा हैं।अभी तक शहर में परमानेंट एनओसी किसी अस्पताल के पास नहीं है।
दरअसल अगस्त में जबलपुर के अस्पताल में आग लगने का हादसा हुआ था।हादसे के बाद रतलाम ने प्रशासनिक अमला जागा और 2 अगस्त को अस्पतालों की फायर सेफ्टी की रिपोर्ट निकलवाई।

जिनमें 26 अस्पतालों में से 19 के पास फायर सेफ्टी एनओसी नहीं मिली।ऐसे में सभी अस्पतालों को नोटिस जारी किए थे।21 दिन का समय दिया बावजूद 9 अस्पताल ऐसे निकले जिन्होंने एनओसी के लिए आवेदन तक नहीं किया।अब छोटे अस्पतालों के लिए फायर एनओसी के नियमों में छूट दी है।नए नियमों के मुताबिक नगर निगम ने शहर के सभी 26 अस्पतालों और नर्सिंग होम को नोटिस जारी कर ऑडिट रिपोर्ट देने का कहा हैं।

क्या है फायर सेफ्टी को लेकर नियम

नए नियमों के तहत 50 से ज्यादा बिस्तर वाले अस्पताल को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है।जो भवन पहले से तैयार हैं, उनके लिए तय समयावधि में फायर ऑफिसर के सामने फायर प्लान पेश करना होगा।ऐसा ना करने पर जुर्माना लगेगा।50 से कम बेड वाले हॉस्पिटल और 15 मीटर यानी 50 फीट से कम ऊंचाई वाली बिल्डिंग के लिए फायर सेफ्टी प्लान का अप्रूवल सीधे फायर कंसलटेंट दे सकेंगे। उन्हें फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी देने की अनुमति रहेगी।इसके लिए कंसलटेंट को संबंधित फायर ऑफिसर को सूचना देनी होगी।

इसलिए किया नियमों में बदलाव

पिछले साल अगस्त 2022 में जबलपुर के न्यूलाइफ अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई थी।जांच के बाद सामने आया था कि हॉस्पिटल ने मार्च 2021 में प्रोविजनल फायर एनओसी ली थी।जो कि एक्सपायर हो चुकी थी।बावजूद अस्पताल चल रहा था।इसके बाद सरकार ने कमेटी बनाकर नियमों में बदलाव किए।

अब सिर्फ 7 अस्पताल के पास प्रोविजनल एनओसी

शहर के सिर्फ 7 अस्पतालों के पास ही प्रोविजनल एनओसी है। परमानेंट फायर एनओसी किसी भी अस्पताल के पास नहीं है। नगर निगम को ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए अस्पतालों को 60 दिन का समय दिया गया हैं।इसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा।

95% अस्पतालों में 50 से कम बेड

नए नियमों में रतलाम के ज्यादातर अस्पताल शामिल हैं। शहर के 5 अस्पतालों के अलावा सभी अस्पताल ऐसे हैं जो कि 50 बेड से कम वाले नियम के दायरे में आ रहे हैं।यानी उन्हें एनओसी लेना होगी।