Food Inspector Suspended: एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी

1141
Food Inspector Suspended

Food Inspector Suspended: एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी

कांकेर। मोबाइल जलाशय में गिरने के बाद ओवर फ्लो टैंक से पानी खाली कर मोबाइल निकालने मामले में कांकेर कलेक्टर द्वारा फूड इंस्पेक्टर को निलंबित किए जाने के बाद अब इंद्रावती परियोजना मंडल जगदलपुर अधीक्षण अभियंता ने अपने विभाग के एसडीओ को लापरवाही बरतने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

परलकोट जलाशय के स्कैलवाय के पास खाद्य निरीक्षक 1.54 लाख का मंहगा सेल फोन सैमसंग एस 23 अल्ट्रा पानी में गिर गया, जिसके बाद वे परेशान हो गए और सोमवार की सुबह ही परलकोट जलाशय पहुंच गए. इस दौरान वे आस-पास के दुकानदारों को भी लगा दिया और गांव में रहने वाले गोताखोरों को बुलाकर पहले पानी में फोन खोजने का अभियान ‘सर्च मोबाइल’ शुरू हुआ. इस दौरान गोताखोरों की भी मदद ली गई, लेकिन जब गोताखोर असफल रहे तब पानी निकालने के लिए पंप लगाऐ गए और तीन दिनों तक इन पंपों से पानी निकालकर इस महंगे फोन को निकाला गया.

Kanker: फूड इंस्पेक्टर को निलंबित करने के बाद एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी, वेतन से राशि वसूलने का आदेश

गौरतलब है कि पखांजूर में पदस्थ खाद्य निरीक्षक राजेश विस्वास स्थानीय है लेकिन अपने कारनामों के कारण हमेशा ही विवादों और चर्चा में रहते है. खुद के राशन कार्ड के चावल में गड़बड़ी के मामले में वे एक बार सस्पेंड भी हो चुके हैं. अब अपने मंहगे फोन के लिए चार दिन का ऑपरेशन चला. इस वजह से वह फिर से चर्चा में आ गए.

शिकायत के बाद जल संसाधन विभाग के एसडीओ मौके में पहुंचे और पानी निकालने का काम बंद कराया, लेकिन तब तक 21 लाख लीटर पानी बर्बाद हो चुका था. उक्त मामले में अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. अफसर को उसके पद से सस्पेंड कर दिया गया है.

पखांजुर जल संसाधन विभाग के एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि एसडीओ आरके धीवर के वेतन से पानी की राशि वसूलने का आदेश दिया है।

इंद्रावती परियोजना मंडल जगदलपुर के अक्षीक्षण अभियंता ने इस बाबत एक लेटर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राजेश विश्वास 21 मई को दोस्तों के साथ पार्टी करने परालकोट बांध गए थे। इस दौरान उनका मोबाइल बांध के वेस्ट वियर के स्टेलिन बेसिन में गिर गया था। बिना अधिकारियों को जानकारी दिए 30 एचपी के दो बड़े पंप लगाकर 4 दिन में वहां से 21 लाख लीटर पानी व्यर्थ बहा दिया। ये दंडनीय अपराध है। इस संबंध में तीन दिन में जवाब दें। अगर ऐसा न किया तो कार्रवाई की जाएगी।