Former Deputy Commissioner Sentenced : पूर्व डिप्टी कमिश्नर को 3 साल की सजा, पत्नी को भी सजा!
Mumbai : सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी कमिश्नर दास को 3 साल की सजा और 50 हज़ार के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने उनकी पत्नी अरामोनी दास को भी सह अभियुक्त पाते हुए एक साल की सजा और 25 हज़ार का जुर्माना लगाया।
CBI अदालत के विशेष न्यायाधीश एचएस ग्वालानी ने 61 साल के इस पूर्व अधिकारी के अलावा उनकी पत्नी को भी दोषी ठहराया है। जांच के दौरान उन्होंने अधिकांश मामलों में जानकारी न होने की बात कही। लॉकर में मिले आभूषणों के बारे में कहा कि ये शादी के समय के हैं और उन्हीं के हैं। पूर्व आयकर डिप्टी कमिश्नर की पत्नी ने अदालत में कहा था कि उन्हें अपनी शादी में जो पैसा मिला था उसका इस्तेमाल उन्होंने असम में संपत्ति खरीदने के लिए किया गया। उन्हें उस संपत्ति का किराया मिलता है। वे स्वयं कुकिंग क्लास और आर्डर भी लेती हैं, उससे भी उनकी कमाई होती है।
सुनवाई के दौरान जब अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया तो वह हिरासत में नहीं थे। पहले भी उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया। अदालत ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश दिया कि उनके पास से जब्त की गई 35,96,644 की आय से अधिक संपत्ति को महाराष्ट्र सरकार जब्त कर ले।
पूर्व आयकर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज FIR में आरोप लगाया गया था कि सरकारी अधिकारी होने के नाते अधिकारी ने 1 अप्रैल 2006 से 16 दिसंबर 2010 तक की अवधि के दौरान भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने 31,28,168 रुपए की चल और अचल संपत्ति अर्जित की थी जो उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर हैं। मगर इस संपत्ति की कीमत उनकी आय के ज्ञात और कानूनी स्रोतों से अधिक है। वे संपत्ति के मामले में संतोषजनक हिसाब भी नहीं दे सके।
इस मामले में अभियोजन ने सभी 54 गवाहों से पूछताछ की और छोड़ दिया। 21 गवाहों को छोड़ दिया गया, जबकि 22 गवाहों के मारे जाने की सूचना है। दो और गवाहों के लापता होने की भी पुलिस को सूचना है।