Four Life Sentences : नाबालिग से दुष्कर्म कर उसका गर्भपात कराने वाले को 4 उम्रकैद की सजा!

इस सजा के बाद आरोपी को मृत्यु पर्यंत जेल में ही रहना होगा!

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Four Life Sentences : नाबालिग से दुष्कर्म कर उसका गर्भपात कराने वाले को 4 उम्रकैद की सजा!

    

Indore : नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसका गर्भपात कराने के मामले में दोषी आरोपी अभिषेक निवासी रायसेन को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सविता जड़िया ने अलग-अलग धाराओं में चार बार उम्रकैद और 4000 रुपए का अर्थदंड़ दिया। इस सजा के बाद आरोपी को मृत्यु पर्यंत जेल में ही रहना होगा।

प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा ने की। अभियोजन के अनुसार, 20 मार्च 2021 को थाना आजाद नगर में पीड़िता ने बताया कि उसके पिता नेमावर रोड पर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। पापा को कंपनी की तरफ से इंडस्ट्री की मल्टी में ही फ्लैट मिला है। यहीं पर आरोपी भी उनकी ही मल्टी में ऊपर वाले फ्लैट में रहता है। आरोपी का उनका घर आना-जाना था, तभी से वह उसे जानती है।

दोनों की मोबाइल पर बातचीत होने लगी। इसके बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर अगस्त में शारीरिक संबंध बनाए थे। इससे वह प्रेग्नेंट हो गई। जब यह बात आरोपी को बताई तो उसने गर्भपात करने मेडिसिन खिला दी। इससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन एमवाय लेकर पहुंचे तो पता चला कि गर्भपात होने से उसकी तबीयत खराब हुई है। मामले में डॉक्टरी रिपोर्ट, नाबालिग के बयान को विश्वसनीय मानते हुए कोर्ट ने उक्त सजा सुनाई।