Fraud: हस्ताक्षर करने वाली मां का फर्जी अंगूठा लगाकर ले ली निर्माण अनुमति

न्यायालय ने चार पुत्रों पर धोखाधडी, कूटरचना,आपराधिक षडयंत्र का प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया

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रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

रतलाम: शहर के हृदय स्थल और अति व्यस्ततम व्यवसायिक क्षेत्र डालूमोदी बाजार में स्थित एक मकान को लेकर हस्ताक्षर करने वाली मां की मौत के पश्चात चार बेटों ने शपथ पत्र पर फर्जी अंगूठा लगाकर मकान निर्माण की अनुमति ली।
मामले का खुलासा इसी मां के दिवंगत बेटे की पत्नी द्वारा लगाए गए परिवाद से हुआ। इस तरह प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नेहा उपाध्याय ने चारों बेटों के विरुद्ध धोखाधडी,कूटरचना,आपराधिक षडयंत्र रचने आदि की धारा 420,465,467, 468,471 एवं 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए है।

मामले में आरोपी बेटों की न्यायालय में पेशी 19 जुलाई को नियत की गई है।बता दें कि एक आरोपी बेटे की मौत हो गई है।

इन्होंने किया न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत
न्यायालय में धानमंडी रतलाम निवासी सुमन पति स्व अभय कुमार गांधी ने परिवाद प्रस्तुत किया है।इसके आधार पर डालुमोदी बाजार डाॅ देवीसिंह की गली निवासी वल्लभ गांधी, कुशल गांधी,सुशील गांधी और सुखमल गांधी पिता रखबचंद्र गांधी को आरोपी बनाया गया। प्रकरण के दौरान एक आरोपी सुशील गांधी की मौत हो गई।

इस संदर्भ में परिवादी के अभिभाषक शादाब खान एवं रजनीश शर्मा ने बताया कि सुमन के ससुर स्व रखबचंद्र गांधी के मालिकी के तीन मकान रतलाम में थे।इनमें दो धानमंडी तथा एक डालुमोदी बाजार में स्थित है।रखबचंद्र गांधी की मृत्यु 3 फरवरी 1994 को हो गई थी तथा उनकी पत्नी चांद बाई गांधी का निधन 24 दिसंबर 2013 को हुआ।इनके बाद दो पुत्रियों सहित 7 संतानों में परिवादी के पति अभय कुमार गांधी की मृत्यु 9 नवंबर 2013 को हो गई।अभय कुमार ने अपने जीवनकाल में पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए न्यायालय में वाद दायर किया था,जो अब भी विचाराधीन है।

परिवाद अनुसार आरोपीगण ने डालूमोदी बाजार के मकान का नामांतरण चांद बाई गांधी के नाम करवा दिया था।बाद में वर्ष 2013 में उनकी मृत्यु के बाद आपसी सांठगांठ कर 12 फरवरी 2014 को चांद बाई का झूठा अंगूठा लगाकर नगर निगम में आवेदन प्रस्तुत किया और भवन निर्माण की अनुज्ञा प्राप्त कर मकान बनाकर उसपर कब्जा कर लिया।जबकि चांद बाई ने अपने जीवन काल में कभी अंगूठा नहीं लगाया था,वे हमेशा अपने हस्ताक्षर किया करती थी।न्यायालय से सभी आरोपियों के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज तैयार पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई थी।


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 न्यायालय ने प्रांरभिक सुनवाई के बाद मामला संज्ञान में लेते हुए आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने और पेशी हेतु 19 जुलाई 2022 नियत करने के आदेश दिए है।

इन लोगों पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामला न्यायालय में विचाराधीन
परिवादी सुमन गांधी के अनुसार उसके पति अभय कुमार गांधी ने 9 नवंबर 2013 को आरोपी वल्लभ गांधी,कुशल गांधी, सुशील गांधी,सुखमाल गांधी एवं उनके मामा चंदनमल घोटा द्वारा प्रताडित करने पर आत्म हत्या कर ली थी।इसका प्रकरण भी घारा 306, 34 के तहत दर्ज होकर वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।