
Free Treatment for Road Accident Victims : सड़क हादसे में घायल लोगों का पूरे देश में मुफ्त इलाज, सड़क परिवहन मंत्रालय की योजना लागू!
New Delhi : सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के इलाज के लिए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कैशलेस इलाज की योजना शुरू कर दी। इस योजना से सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अपने जेब से पैसे नहीं लगाना पड़ेंगे। इस योजना को 5 मई 2025 से लागू कर दिया गया। इस स्कीम के तहत सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को ₹1.5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि इस स्कीम से लोगों को कैसे और कितना फायदा मिलेगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें बताया गया कि अगर कोई सड़क हादसा मोटर वाहन की वजह से होता है, तो उसमें घायल व्यक्ति का इलाज इस स्कीम के तहत किया जाएगा। इसके तहत घायल का कैशलेस इलाज किया जाएगा, चाहे उसके साथ हादसा किसी भी सड़क पर हुआ हो। इसके लिए घायल को किसी तरह का कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सरकार और अस्पताल आपस में हिसाब करेंगे।
कितना और कैसे मिलेगा इलाज?
सरकार के इस स्कीम का नाम ‘2025 कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम’ है। इसके तहत हर तरह के सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का ₹1.5 लाख तक का इलाज करवाया जाएगा। इस स्कीम के तहत इलाज केवल 7 दिनों के लिए होगा। इसका यह मतलब कि पहले 7 दिनों तक का इलाज फ्री में किया जाएगा। 7 दिन से ज्यादा इलाज करवाने पर आपको उसके लिए पैसे खर्च करना पड़ेगा।
सड़क हादसे में घायलों का इलाज उन अस्पतालों में किया जाएगा, जिन्हें सरकार ने चुने हैं। अगर आप किसी और अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ स्टेबलाइज़ेशन ही इस स्कीम के तहत होगा और वो भी कुछ खास गाइडलाइन के हिसाब से होगा।
इस योजना से क्या फायदा होगा
इस योजना के शुरू होने के बाद हादसे के बाद घायल को इलाज को लेकर होने वाले पैसे की टेंशन नहीं होगी। इसके तहत अब 1.5 लाख रुपये तक का इलाज फ्री में मिलेगा। हादसे के तुरंत बाद अस्पताल में भर्ती होने के बाद शुरू के 7 दिन तक का इलाज फ्री में किया जाएगा, जो इमरजेंसी में बहुत काम आएगा। सरकार के चुने गए अस्पतालों में ही सड़क हादसे के घायलों का इलाज किया जाएगा। लेकिन, बाकी जगहों पर बेसिक इलाज ही मिलेगा। इस योजना में सिर्फ मोटर वाहन से होने वाले हादसों पर लागू है। अगर हादसा किसी और वजह से हुआ, तो इसका लाभ नहीं मिलेगा।





