सत्तर के दशक का प्रावधान GAD ने किया खत्म, अब NCC D प्रमाणपत्र पर सरकारी नौकरी में रियायतें बंद

707
आदिवासियों को साधने के लिए सरकार

सत्तर के दशक का प्रावधान GAD ने किया खत्म, अब NCC D प्रमाणपत्र पर सरकारी नौकरी में रियायतें बंद

भोपाल
मध्यप्रदेश में सत्तर के दशक में एनसीसी डी प्रमाणपत्र का वितरण बंद हो जाने के बाद भी उसके आधार पर शासकीय नौकरी में आयु सीमा में छूट और परीक्षाओं में अतिरिक्त पांच अंक दिए जाने के प्रावधान को सामान्य प्रशासन विभाग ने समाप्त कर दिया है। अब केवल एनसीसी सी प्रमाणपत्र धारकों को यह सुविधा मिलेगी।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गो को प्राथमिकता तय की थी।

इन वर्गो को मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होंने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वष तय की गई थी। इन उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों में पांच प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किये जाते है। इन दोनो छूट के लिए सरकार ने नौ विभिन्न वर्ग तय किए थे। इसमें राष्टÑीय छात्र सेना के उम्मीदवारों को जिनके पास सी और डी प्रमाणपत्र होते है उन्हें सी-1 श्रेणी में रखा गया था और उन्हेंं भी इसका लाभ दिया जाता था। अब डी प्रमाणपत्र के आधार पर मिलने वाली छूट बंद कर करने का निर्णय लिया गया है।

सत्तर के दशक से नहीं मिल रहा डी प्रमाणपत्र-

राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी के उम्मीदवारों को पहले डी प्रमाणपत्र भी दिया जाता था। इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय भर्तियों में कनिष्ठ पदों पर मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा संयुक्त अर्हता परीक्षा नियमों में प्रावधान किया गया था कि मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए की जाने वाली परीक्षाओं में एनसीसी डी और सी प्रमाणपत्र धारकों को भी प्राथमिकता और रियायत दी जाए। सत्तर के दशक में एनसीसी का डी प्रमाणपत्र देना बंद कर दिया गया लेकिन नियमों में यह बना हुआ था। इससे भ्रम की स्थिति बन रही थी। कई विभाग इसके न होंने पर छूट नहीं दे रहे थे। इसलिए इसे समाप्त कर अब केवल एनसीसी सी प्रमाणपत्र पर ही आयु सीमा में छूट और अतिरिक्त अंक के प्रावधान को बरकरार रखा गया है।

इन वर्गो को मिलती है आयु सीमा में छूट और अतिरिक्त अंक-

हाल के भारत-पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को ए-1, हाल के भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक दो आश्रित व्यक्तियों को ए-2, भूतपूर्व सैनिकों को ए-3, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारियों को बी, अतिशेष कर्मचारियों को बी,जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारियो को बी-1, कार्यभारित एवं आकस्मिता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बी-2, राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी के उम्मीदवारों जिनके पास सी प्रमाणपत्र है उन्हें सी-1, वर्मा और सिलोन से आए भारतीय नागरिकों को सी-2 श्रेणी में रखा गया है। इन सभी को शासकीय नौकरियों में आयु सीमा में छूट और प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों में अतिरिक्त पांच अंक की छूट मिलती है।

वर्जन-

प्रदेश के सरकारी विभागों में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं मेें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तय श्रेणियों, वर्गो में आने वाले आवेदकों को आयु सीमा में छूट और अतिरिक्त अंक दिए जाने का प्रावधान है। अभी तक एनसीसी के डी प्रमाणपत्र धारकों को यह छूट दिए जाने का प्रावधान है जबकि यह प्रमाणपत्र मिलना अब बंद हो चुका है। इसलिए इससे संबंधित प्रावधान समाप्त कर अब एनसीसी सी प्रमाणपत्र धारकों तक इस छूट को बरकरार रखा गया है।
-विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन