MP में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों के संचालन के लिए GAD ने जारी किए नियम

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राज्य शासन लोगो

भोपाल:
केन्द्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के अंतर्गत प्रकरणों के मानकीकरण और संचालन के लिए जारी निर्देशों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य में यह व्यवस्था कायम करने के लिए सभी कमिश्नर,कलेक्टर और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर भविष्य में इसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी एसओपी का अवलोकन करे और इन निर्देशों के तहत ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत कार्यवाही करे। इसमें शासकीय अधिकारियों पर जांच एजेंसियों द्वारा कार्यवाही करने के लिए पुर्वानुमति प्राप्त करने के लिए सक्षम पुलिस अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। इसकी सूची भी सभी जिलों से लेकर विभागाध्यक्ष तक को भेजी गई है। इसमें अधिकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच शुरु करने से पहले चेकलिस्ट के अनुसार प्रकरण संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

कार्यवाही के लिए हर विभाग में तैनात होगा अफसर,जीएडी ने बुलाए नाम-
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 एक के तहत प्राप्त प्रकरणों को ग्राहय करने के लिए संबंधित विभाग के अवर सचिव स्तर के अधिकारी को नामांकित किया जाएगा। इसके लिए जीएडी ने सभी विभागों में इस अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए अवर सचिव स्तर के अधिकारी का नाम,पदनाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जानकारी एक सप्ताह में भेजने को कहा है।

स्क्रूटनिंग के बाद जांच एजेंसियों को देंना होगा जानकारी-
नामांकित अधिकारी जांच एजेंसियों से प्राप्त प्रकरण में प्रावधान और एसओपी के अनुसार चेकलिस्ट के अनुसार स्क्रूटनी करेगा और प्रकरण प्राप्ति की सूचना संदर्भित पत्र में निर्देशों के उल्लेखित संबंधित जांच और अन्वेषण एजेंसी को देगा।