पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए सरकार ने जारी किए नवीन निर्देश

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भोपाल : मध्यप्रदेश शासन द्वारा पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशानुसार अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को सत्र 2021-22 नवीनीकरण अन्तर्गत आवेदनों की स्वीकृति राशि योजना नियमानुसार पूर्ण की जायेगी परन्तु स्वीकृत राशि मे से राज्यांश राशि (40 प्रतिशत) का ही भुगतान पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश है।

जिले के महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के नवीनीकरण के विद्यार्थियों को अवगत कराया गया है कि वर्तमान में स्वीकृत राशि में से 40 प्रतिशत राशि का ही भुगतान किया गया है। शेष 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश मद में उपलब्ध होने पर भुगतान किया जायेगा।