Government Orders: अब नवीन उद्योगों का 3 साल तक नहीं होगा कोई निरीक्षण
भोपाल: मध्यप्रदेश में अब अनुमति मिलने के इंतजार में नवीन उद्योगों की स्थापना पर ब्रेक नहीं लग सकेगा। उद्योग लगाकर तीन साल में उद्योगपति इसके लिए जरुरी अनुमतियां ले सकेंगे। सरकारी अधिकारी भी इन उद्योगों को किसी तरह का अनुमोदन देने के प्रयोजन से इनका निरीक्षण तीन साल तक नहीं कर सकेंगे।
उद्योग विभाग ने उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम 2023 लागू कर दिया है। इसके नियम भी जारी कर दिए गए है।
इस अधिनियम के लागू होंने के बाद कोई भी व्यक्ति जो प्रदेश में किसी अधिसूचित क्षेत्र में औद्योगिक इकाई प्रारंभ करने का आश्य रखता है वह इसके लिए नोडल एजेंसी मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन को तय फार्मेट में प्रस्ताव दे सकेगा। नोडल एजेंसी सभी तरह से पूर्ण निवेश आशय प्राप्त होंने पर इसके लिए एक अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी कर सकेगी।इसके आधार पर उद्योगपति उद्योग लगा सकेगा।अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख से तीन साल के लिए इसे उद्योग शुरु करने का अनुमोदन माना जाएगा। इसके आधार पर उद्योग शुरु किए जा सकेंगे। इस अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति से पूर्व वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने वाली औद्योगिक इकाईयों से वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने से पूर्व समस्त आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना जरुरी होगा। तीन साल की अवधि के दौरान कोई भी सक्षम अधिकारी किसी अनुमोदन के प्रयोजन से या उसके संबंध में उद्योगा का निरीक्षण नहीं करेगा। तीन वर्ष की अवधि पूरी होंने पर उद्योगपति जब उद्योग के अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा तब उसका निरीक्षण किया जा सकेगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने औद्योगिक समिट के दौरान यह घोषणा की थी कि मध्यप्रदेश में उद्योग लगाने के लिए तीन साल तक किसी प्रकार की अनुमति जरुरी नहीं होगी। इसके लिए विधानसभा के बजट सत्र में संशोधन विधेयक लाया गया था चर्चा के बाद इसे पारित किया गया और राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया गया है।