Government Suspends CEO: जिला पंचायत के CEO सस्पेंड

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भोपाल: राज्य शासन ने जिला पंचायत टीकमगढ़ के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।

मालवीय का मूल पद संयुक्त आयुक्त विकास विभाग है इसलिए उनके सस्पेंशन के आदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आज जारी किए गए।

बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा दमोह जिले की हाल ही में की गई मॉर्निंग समीक्षा के दौरान मालवीय का मामला सामने आया था और बताया गया था कि मालवीय द्वारा कई अनियमितताएं की गई है। तभी मुख्यमंत्री ने उन्हें तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए थे।

Government Suspends CEO:  जिला पंचायत के CEO सस्पेंड

इस संबंध में कमिश्नर सागर संभाग द्वारा प्रस्ताव बनाकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेजा गया था।
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आज जारी आदेश में बताया गया है कि सुदेश कुमार मालवीय के टीकमगढ़ जिला पंचायत सीईओ के कार्यकाल में मनरेगा योजना अंतर्गत निर्माण कार्य की स्वीकृति/ अनुमोदन से संबंधित रिकॉर्ड/ नस्तियों का संधारण नहीं करने, मनरेगा कार्यों की स्वीकृति संबंधी नस्तियों में परियोजना अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना नियमों के विपरीत स्वीकृति देने, जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री के अनुपात 60:40 न होने के बाद भी सामग्री मूलक कार्यों की स्वीकृति जारी करने के कारण जिले में मजदूरी सामग्री का अनुपात बिगड़े से अत्यधिक कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति निर्मित होने, सुदूर सड़क/अप्रोच सड़क निर्माण में शासन के निर्देशों के विपरीत सक्षम स्तर से अनुमोदन के बिना स्वीकृति प्रदान करना, सीएम हेल्पलाइन के निराकरण एवं आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु अपेक्षित प्रयास करने संबंधी अनुशासनहीनता को दृष्टिगत रखते हुए मालवीय को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन अवधि में उनका मुख्यालय विकास आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल नियत किया गया है। उन्हें सस्पेंशन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।