निर्यात किये गए गेहूं पर मंडी शुल्क वापस करेगी सरकार

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निर्यात किये गए गेहूं पर मंडी शुल्क वापस करेगी सरकार

भोपाल
मध्यप्रदेश से विदेशों को निर्यात किए गए जाने वाले गेहूं पर दिए गए मंडी शुल्क को व्यापारियों को राज्य सरकार वापस करेगी।
राज्य सरकार ने इसके लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन कर दिया है।
अप्रैल 2022 में इस संबंध में कृषि विभाग ने अधिसूचना जारी की थी इसमें अब बदलाव किया गया है। इसके तहत अब एक अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 की अवधि के दौरान भुगतान पत्रक के माध्यम से खरीदे गए तथा 31 मार्च 2023 तक निर्यात किए गए मध्यप्रदेश मूल के गेहूं पर चुकाए गए मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति उस व्यापारी को की जाएगी।

कृषि उपज मंडी क्षेत्र में राज्य से खरीदे गए मध्यप्रदेश मूल के उत्पाद गेहूं को मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति के लाभ के लिए विचार में लिया जाएगा। इसके लिए निर्यातक को एक वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि निर्यात की गई मात्रा मध्यप्रदेश राज्य का उत्पाद है। इस संबंध में मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन, संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रबंध निदेशक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को 31 मार्च 2023 से साठ दिनों के भीतर 31 मई 2023 तक जमा किया जा सकेगा। मंडी शुल्क का भुगतान राज्य मंडी बोर्ड के बजट प्रावधानों के निर्यात प्रोत्साहन शीर्ष से जारी किया जाएगा।