ग्राम पंचायत सचिव निलंबित

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सागर: ग्रामवासी भैंसवाही श्री संतोष कुमार एवं अन्य 13 निवासी भैंसवाही जिला सागर द्वारा की गई शिकायत की जांच के उपरांत आवेदन पत्र दिनांक 14-12-2021 द्वारा आवेदन पत्र कार्यालय मैं प्रस्तुत कर अवगत कराया कि आवेदकगण के नाम ग्राम पंचायत भैंसवाही की मतदाता सूची से अनुचित तरीके से हटाये गये है । आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इसकी जांच अनुविभागीय अधिकारी सागर से कराई गई ।

अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा नायब तहसीलदार परसोरिया के जांच प्रतिवेदन दिनांक 16-12-2021 के अनुसार अवगत कराया गया है कि आवेदकगण के नाम मतदाता सूची से हटाये जाने हेतु प्रथम दृष्ट्या श्री रमाकांत पचौरी तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव एवं प्राधिकृत कर्मचारी भैंसवाही को उत्तरदायी पाया गया है ।

श्री पचौरी का उक्त कृत्य म0प्र0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विरूद्ध है ।

अतः श्री रमाकांत पचौरी तत्कालीन ग्राम सचिव ग्राम भैंसवाही जनपद पचायत सागर को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने सचिव श्री पचौरी को म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।साथ ही विभागीय जांच भी प्रस्तावित की है।

कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि संबंधित प्रकरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के खिलाफ़ कार्रवाई संभागीय कमिश्नर को प्रस्तावित की जाएगी।

निलंबन अवधि में श्री पचौरी का मुख्यालय जिला पंचायत सागर निर्धारित किया जाता है । निलंबन अवधि में श्री पचौरी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।