ग्राम पंचायतों को अब 15 नहीं 25 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के अधिकार मिले

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ग्राम पंचायतों को अब 15 नहीं 25 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के अधिकार मिले

भोपाल: मप्र शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायतों को प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के लिए प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने के अधिकार के लिए अधिकारों में बढ़ोत्तरी की गई है।

अब ग्राम पंचायतों द्वारा नवीन निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के अधिकार की वित्तीय सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। प्रदेश के राज्यपाल के आदेशानुसार ग्रामीण विकास की अवर सचिव शोभा निकुंज ने आदेश जारी कर दिए है।