GST on Funeral : सतना MIC ने शवदाह गृह में अंतिम संस्कार पर 18% GST वसूलने की मंजूरी दी!

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GST on Funeral : सतना MIC ने शवदाह गृह में अंतिम संस्कार पर 18% GST वसूलने की मंजूरी दी!

अंतिम संस्कार पर शवदाह गृह में GST वसूली का एक्ट में कोई प्रावधान नहीं!

Satna : नगर निगम सतना की मेयर इन काउंसिल (MIC) ने अंतिम संस्कार पर 18% जीएसटी वसूली को मंजूरी दे दी। शहर के नारायण तालाब और नजीराबाद स्थित मुक्तिधाम में स्थापित इलेक्ट्रिक व गैस आधारित शव दाह गृह में अंतिम संस्कार पर 18% जीएसटी वसूली का मामला सामने आया। अभी दोनों शवदाह गृह संचालित नहीं है। इस फैसले से मेयर इन काउंसिल के सदस्यों पर उंगलियां उठ रही हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया।

एमआईसी ने नियम विरुद्ध जीएसटी वसूली को मंजूरी किन तथ्यों के आधार पर दी यह जांच का विषय है। मामले का खुलासा होने के बाद नगर निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं जिम्मेदार लोगों का कहना है कि इसे वसूला नहीं जाएगा। अब सवाल किया जा रहा कि जब वसूला नहीं जाएगा तो एमआईसी ने फैसला क्यों किया!

14 मार्च को सतना नगर निगम में एमआईसी की बैठक हुई, जिसमें दोनों विद्युत शव दाह गृह में शुल्क वसूली पर प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव में शव को जलाने का शुल्क करीब ₹2100 निर्धारित किया था। इस पर 18% जीएसटी वसूली की भी बात कही गई। विपक्षी पार्षदों के विरोध के बाद एमआईसी ने शुल्क घटाकर 590 रुपये निर्धारित कर दिया था। जबकि, जीएसटी को यथावत रखा। करीब 5 महीने तक एमआईसी का यह मामला दबा रहा, लेकिन जैसे ही शव दाह गृह को संचालित करने की कवायद शुरू हुई वैसे ही जीएसटी का जिन्न बाहर आ गया।

शवदाह गृहों में जीएसटी वसूली का कोई प्रावधान नहीं

जीएसटी से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि शव दाह गृह में अंतिम संस्कार करने के दौरान जीएसटी वसूलने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 में ही इस संबंध में स्पष्टीकरण लोकसभा में दिया था। इसमें कहा गया था कि अंतिम संस्कार केंद्रीय वस्तु व सेवा अधिनियम के दायरे में नहीं आता। ऐसे में शव दफन करने, जलाने या अंतिम संस्कार करने में किसी प्रकार की जीएसटी नहीं ली जा सकती।18% जीएसटी सिर्फ शव दाह गृह के निर्माण कार्य अनुबंधों में ही ली जा सकती है।