Gyanvapi Case : फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश किया रिजर्व, 4 बजे फैसला सुनाएगा
Varansi : फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट के सीनियर जज महेंद्र कुमार पांडेय ने ज्ञानवापी मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट आज 4 बजे इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। विश्व हिंदू वैदिक महासंघ की महामंत्री किरन सिंह की तरफ से दायर ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोकने, वजूखाने में मिले शिवलिंग की नियमित पूजा के अधिकार और ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपे जाने की याचिका पर सीनियर जज सिविल डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से दायर की गई याचिका की कॉपी प्रतिवादी पक्ष यानी मुस्लिम पक्षकार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को भी उपलब्ध करवाई जाए।
विश्व वैदिक हिंदू सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है. उन्होंने अंजुमन इतेजामिया पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की अपील की है। कोर्ट में इंतजामिया कमेटी पर साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ और वायलेसन का आरोप लगाया। इससे पहले उन्होंने चौक थाने में प्रार्थना पत्र भेजा था। चौक थाने में मुकदमा न होने के बाद उन्होंने आज कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया। वहीं, विश्व हिंदू महासमिति और निर्मोही अखाड़ा भी ज्ञानवापी मामले में आज पक्षकार बनने के लिए सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।
पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 26 मई को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष में अपनी बात रखी थी और सुनवाई को निरंतर करते हुए 30 मई की नई तारीख दी गई थी। इस संबंध में सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 26 मई को मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी थी 30 मई को भी मुस्लिम पक्ष की बात सुनी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह मामला अभी लंबा चलेगा।
इसके साथ ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ्स दोनों पक्षों को उपलब्ध कराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोर्ट की ओर से ऑर्डर दे दिया गया है। हालांकि, दोनों पक्षों ने इसे सार्वजनिक न करने को लेकर आपत्ति जताई है। इस पर अदालत अपना फैसला देगी। लेकिन, 30 मई को दोनों पक्षों को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
श्रृंगार गौरी केस पर जिला जज की अदालत में बहस के बाद फैसला आ सकता है। कमीशन की कार्यवाही से जुड़े वीडियो और फोटोग्राफी सभी पक्षों को सौंपे जाएंगे। ज्ञानवापी से जुड़े एक और मामले में सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में अहम सुनवाई होगी।
इसमें ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक, वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा और ज्ञानवापी का मालिकाना हक हिंदुओं को मिले इस पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी बनाम श्रृंगार गौरी मामले में आज भी मुस्लिम पक्ष बहस करेगा।